UP SI Exam: लखनऊ के 54 केंद्रों पर दरोगा भर्ती परीक्षा हुई सम्पन्न, आसान सवालों से अभ्यर्थी खुश, दिल्ली जेल से परीक्षा देने आया बंदी...

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Published By Muskan Dixit
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लखनऊ, अमृत विचार: उत्तर प्रदेश पुलिस की उपनिरीक्षक परीक्षा में दूसरे दिन सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान के मुकाबले गणित व तर्कशक्ति के प्रश्न आसान आए। कुछ अभ्यर्थियों ने कहा कि आसान प्रश्नों के कारण मेरिट अधिक जाएगी। दोनों पालियों में कड़ी जांच के बाद अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों में प्रवेश दिया गया। महिला अभ्यर्थियों के जूड़े खुलवाकर इलेक्ट्रानिक डिवाईइस आदि की जाचं की गई। पर्स, मोबाईल, स्मार्ट वॉच को जमा करा लिया गया। प्रत्येक पाली में 22,080 अभ्यर्थी पंजीकृत थे।

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परीक्षा के बाद स्टेशनों पर उमड़ी भीड़

परीक्षा बाद रविवार को भी चारबाग रेलवे स्टेशन पर अभ्यर्थियों की भीड़ रही। प्लेटफार्म ट्रेन पहुंचते चढ़ने के लिए मारामारी मचने लगती थी। कई अभ्यर्थी खिड़कियों से बोगी में घुसते दिखाई दिए। जनरल बोगियों में भीड़ होने के कारण कई अभ्यर्थी स्लीपर और थर्ड एसी कोच में घुस गए।

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रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) और जीआरपीएफ की टीम ने उन्हें कोच से बाहर निकाला। भीड़ को नियंत्रित कर यात्रियों को ट्रेन में चढ़ने और उतरने में मदद की। रायबरेली, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, बस्ती, बलिया और मऊ जाने वाले अभ्यर्थी अधिक रहे।

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दिल्ली जेल से परीक्षा देने आया बंदी

परीक्षा में रविवार को दिल्ली जेल में बंद एक आरोपी मोहनलालगंज के काशीश्वर इंटर कॉलेज परीक्षा केंद्र पर परीक्षा देने लाया गया। विशेष सुरक्षा में उसे दिल्ली पुलिस लाई थी। पुलिस अधिकारी के मुताबिक मूलत: प्रयागरा का रहने वाला अंकित त्रिपाठी साइबर जालसाजी के मामले में दिल्ली की सेंट्रल जेल में बंद है। परीक्षा देने के लिए अंकित ने कोर्ट में अर्जी डाली थी। कोर्ट की अनुमति के बाद उसे यहां लाया गया था।

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अभ्यर्थी कोर्ट जाने की तैयारी में

दरोगा भर्ती परीक्षा में एक प्रश्न में पंडित पर आपत्तिजनक प्रश्न पूछने के मामले में प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति न्यायालय की शरण में जाने की तैयारी में है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति मीडिया प्रभारी प्रशांत पाण्डेय ने सरकार से मांग की है कि इस प्रकार का आपत्तिजनक प्रश्न बनाने वाले पर कठोर कार्यवाही करें। अगर कार्यवाही नही करते हैं तो पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष समेत समस्त जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध उच्च न्यायालय की शरण लेंगे।

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