UP : चूहामार दवा ‘रैटोल पेस्ट’ की बिक्री पर रोक, अवैध बिक्री पर होगी कार्रवाई
लखनऊ, अमृत विचार : प्रदेश सरकार ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अवैध और अत्यंत घातक चूहानाशक उत्पाद ‘रैटोल पेस्ट’ की बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के निर्देश जारी किए हैं। यह कार्रवाई जनस्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए की गई है।
राज्य सरकार के अनुसार, येलो या व्हाइट फॉस्फोरस युक्त यह उत्पाद (चूहामार दवा) अनुमोदित कीटनाशकों की सूची में शामिल नहीं है। ऐसे में इसका निर्माण, भंडारण और बिक्री कीटनाशी अधिनियम, 1968 के तहत दंडनीय अपराध है। विशेषज्ञों के मुताबिक, येलो फॉस्फोरस अत्यंत विषैला और ज्वलनशील पदार्थ है, जिसका कोई प्रभावी एंटीडोट उपलब्ध नहीं है और थोड़ी मात्रा में सेवन से भी गंभीर विषाक्तता या मृत्यु हो सकती है।
शासन ने सभी ई-कॉमर्स कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे अपने प्लेटफॉर्म से ‘रैटोल पेस्ट’ या येलो फॉस्फोरस युक्त सभी उत्पादों की लिस्टिंग तत्काल हटाएं और भविष्य में इन्हें दोबारा सूचीबद्ध न होने दें। साथ ही केवल वैध लाइसेंसधारी विक्रेता ही ऑनलाइन कीटनाशकों की बिक्री कर सकेंगे। जिला कृषि रक्षा अधिकारियों और कीटनाशी निरीक्षकों को भी सघन निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। कहीं भी अवैध भंडारण या बिक्री मिलने पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
अवैध बिक्री पर होगी सख्त कार्रवाई : शाही
प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने निर्देश दिए हैं कि चूहानाशक दवा रैलोट पेस्ट की बिक्री पर तुरंत ही प्रदेश भर में रोक लगाई जाए। यह मानव जीवन के लिए घातक है। कृषि मंत्री ने सोमवार को प्रदेश के सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी जिला कृषि रक्षा अधिकारी और इंसपेक्टर इसे लेकर सघन अभियान चलाएं और सख्त कार्रवाई करें।
यह भी पढ़ें : लखनऊ : संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार घोषित, 54 कलाकार होंगे सम्मानित
