UP Cough Syrup Case: कफ सिरप मामले में फरार शुभम जायसवाल के विरुद्ध रेड कार्नर नोटिस

Amrit Vichar Network
Published By Deepak Mishra
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वाराणसी। उत्तर प्रदेश में चर्चित प्रतिबंधित कोडीन युक्त कफ सिरप तस्करी मामले में मुख्य अभियुक्त शुभम जायसवाल के विरुद्ध इंटरपोल ने रेड कार्नर नोटिस जारी कर दिया है। पुलिस सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि पिछले साल 19 नवंबर को थाना रोहनिया क्षेत्र में भारी मात्रा में कोडीन युक्त कफ सिरप बरामद किया गया था। 

इस मामले में थाना रोहनिया में धारा 8, 21, 25 तथा 29 के तहत एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया। पूर्ण जांच के उपरांत 12 फरवरी 2026 को आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया गया था। पुलिस ने बताया कि रोहनिया थाने में दर्ज कोडीन कफ सिरप तस्करी प्रकरण में फरार चल रहे अभियुक्त शुभम जायसवाल के विरुद्ध इंटरपोल से रेड कार्नर नोटिस जारी कराया गया है। 

अभियुक्त शुभम जायसवाल पुत्र भोला प्रसाद जायसवाल, निवासी ए-9/24जे, कायस्थ टोला, प्रह्लाद घाट, थाना आदमपुर, वाराणसी वर्तमान में दुबई (यूएई) में फरार है। इसकी गिरफ्तारी के लिये इंटरपोल को रेड कार्नर नोटिस जारी करने का आवेदन किया गया था, जिसके बाद सीबीआई के सहयोग से इंटरपोल से रेड कार्नर नोटिस प्राप्त कर लिया गया है। रेड कार्नर नोटिस के अनुसार संबंधित देश द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाएगा। शुभम जायसवाल के भारत प्रत्यर्पण की कार्रवाई भी तेजी से चल रही है।

पुलिस का कहना है कि जल्द ही अभियुक्त को दुबई से गिरफ्तार कर भारत लाया जाएगा और माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इस कफ सिरप तस्करी मामले में पूरे प्रदेश भर से दर्जनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है तथा करोड़ों रुपये की चल-अचल संपत्तियों को भी जब्त किया गया है। शुभम जायसवाल और उसके पिता भोला जायसवाल के स्वामित्व वाली कंपनी शैली ट्रेडर्स से कफ सिरप की खरीद-फरोख्त के मामले में कार्रवाई अभी भी जारी है। शुभम जायसवाल के पिता को भी पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। 

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