कानपुर में बगैर HSRP वाले वाहनों को नहीं मिलेगा प्रदूषण मुक्त प्रमाणपत्र, आदेश जारी

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Published By Deepak Mishra
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कानपुर। कानपुर जिले में 15 अप्रैल से बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) वाले वाहनों का प्रदूषण अवमुक्त प्रमाणपत्र (पीयूसी) जारी नहीं किया जाएगा। इसके लिए परिवहन विभाग ने पीयूसीसी पोर्टल पर नई तकनीकी व्यवस्था लागू कर दी है।

एआरटीओ प्रशासन आलोक कुमार सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार के निर्देशानुसार सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाना अनिवार्य है। इसी के तहत नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (एनआईसी) द्वारा पीयूसीसी पोर्टल में तकनीकी बदलाव किए गए हैं।

उन्होंने बताया कि 15 अप्रैल से जिन वाहनों पर एचएसआरपी नहीं होगी, उनका पीयूसी प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाएगा। एआरटीओ प्रशासन ने वाहन स्वामियों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द अपने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवा लें, ताकि आगे किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन वाहन निर्माता कंपनियों के कुछ मॉडलों के लिए फिलहाल एचएसआरपी उपलब्ध नहीं है, उन्हें इस व्यवस्था से अस्थायी रूप से छूट दी गई है।

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