अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में 11 मई को होगी सुनवाई, राहुल गांधी की वॉयस सैंपल की मांग खारिज

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Published By Muskan Dixit
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सुलतानपुर, अमृत विचार। राहुल गांधी से जुड़े बहुचर्चित मानहानि मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने अहम आदेश देते हुए वॉयस सैंपल लेने की मांग खारिज कर दी है। यह मामला केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा है।

शनिवार को मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की अदालत ने परिवादी की अर्जी पर सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुनाते हुए वॉयस सैंपल की मांग को अस्वीकार कर दिया। साथ ही अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 11 मई की तिथि नियत करते हुए बहस एवं बचाव पक्ष को जमानतनामे दाखिल करने का निर्देश दिया है।सुनवाई के दौरान परिवादी पक्ष के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने दलील दी कि कथित ऑडियो-वीडियो की सत्यता की जांच के लिए वॉयस सैंपल आवश्यक है। वहीं बचाव पक्ष के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ल ने इसे कानूनी रूप से अनुचित बताते हुए अर्जी का विरोध किया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रखा था जिस पर शनिवार को फैसला सुनाते हुए परिवादी की मांग को खारिज कर दिया।

यह मामला वर्ष 2018 में बेंगलुरु में आयोजित एक जनसभा के दौरान की गई कथित टिप्पणी से जुड़ा है, जिसमें भाजपा नेता विजय मिश्र द्वारा सुलतानपुर की अदालत में मानहानि वाद दायर किया गया था। मामले में राहुल गांधी पूर्व में अदालत में पेश होकर जमानत ले चुके हैं तथा उनका बयान भी दर्ज किया जा चुका है।

वॉयस सैंपल की अर्जी खारिज होने पर परिवादी के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने कहा कि आदेश की प्रति प्राप्त होने के बाद उसका अध्ययन कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर सत्र न्यायालय में चुनौती दी जाएगी।अब मामले में 11 मई को बहस के साथ आगे की सुनवाई होगी।

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