बाराबंकी : कालाबाजारी के आरोप में बी-पैक्स सचिव पर मुकदमा

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Published By Deepak Mishra
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सफदरगंज/बाराबंकी, अमृत विचार। उर्वरक की कालाबाजारी और अनियमित वितरण के आरोप में बहुउद्देशीय सहकारी समिति लिमिटेड प्यारेपुर सरैया के सचिव के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है। यह कार्रवाई जिला कृषि अधिकारी की तहरीर पर सफदरगंज पुलिस द्वारा की गई। जिला कृषि अधिकारी कार्यालय से जारी पत्र के अनुसार, 11 मई को बी-पैक्स प्यारेपुर सरैया का निरीक्षण किया गया। 

निरीक्षण के दौरान समिति पर 505 बोरी यूरिया तथा 333 बोरी एनपीके उर्वरक भंडारित मिला। मौके पर समिति परिसर, भंडारण कक्ष और सचिव कक्ष में भारी गंदगी तथा कबूतरों की बीट पाई गई, जिससे समिति के नियमित रूप से न खुलने की आशंका जताई गई। जांच में बिक्री रजिस्टर की प्रति देखने पर पता चला कि अप्रैल माह में समिति केवल तीन दिन ही खोली गई थी। 

किसानों को उर्वरक वितरण में आधार नंबर, मोबाइल नंबर और खतौनी विवरण अंकित नहीं पाए गए। अधिकांश किसानों को समान रूप से चार-चार बोरी उर्वरक वितरण दर्ज किया गया था। आरोप है कि बिना भूमि अभिलेख प्राप्त किए उर्वरक का वितरण किया गया तथा समिति पर स्टॉक एवं रेट बोर्ड भी प्रदर्शित नहीं था। 

जिला कृषि अधिकारी राजित राम ने अपनी तहरीर में आरोप लगाया कि सचिव विनोद कुमार द्वारा उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 का उल्लंघन करते हुए मनमाने तरीके से बिक्री कर कालाबाजारी की जा रही थी। मामले में सचिव विनोद कुमार निवासी बरैया, पोस्ट सूरतगंज के खिलाफ ईसी एक्ट 1955 के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई है।

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