बरेली: अयोध्या की प्रस्तावित मस्जिद शरीयत के खिलाफ- जफरयाब जिलानी

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अमृत विचार, बरेली। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में बन रही मस्जिद वक्फ अधिनियम और शरीयत कानून के तहत अवैध है। वक्फ अधिनियम के तहत मस्जिद या मस्जिद की जमीन किसी दूसरी चीज के बदले में नहीं ली जा सकती है। अयोध्या में प्रस्तावित मस्जिद इस कानून का उल्लंघन करती है क्योंकि वक्फ …

अमृत विचार, बरेली। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में बन रही मस्जिद वक्फ अधिनियम और शरीयत कानून के तहत अवैध है। वक्फ अधिनियम के तहत मस्जिद या मस्जिद की जमीन किसी दूसरी चीज के बदले में नहीं ली जा सकती है। अयोध्या में प्रस्तावित मस्जिद इस कानून का उल्लंघन करती है क्योंकि वक्फ अधिनियम शरीयत पर आधारित है।

यह बातें शनिवार को मुंशीनगर स्थित समाजवादी पार्टी के महानगर सचिव मोहम्मद कलीमउद्दीन के कैंप कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य व प्रदेश के पूर्व अपर महाधिवक्ता जफरयाब जिलानी ने कहीं। इस दौरान उन्होंने कृषि विधेयक को काला कानून बताते हुए केंद्र व प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा।

जिलानी ने कहा, लंबे समय तक वह किसी सियासी पार्टी में सक्रिय सदस्य नहीं रहे। 1986 में मुलायम सिंह यादव का साथ दिया और आज लंबे समय बाद भी वह भरोसेमंद पार्टी के साथ है। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा की नीयत देश को संविधान के तहत चलाने की कभी नहीं रही। काले कानून के खिलाफ हरियाणा, पंजाब के हजारों किसान कड़ाके की सर्दी के बावजूद सड़कों पर डटे हैं। सरकारें तानाशाहीपूर्ण रवैया अपना रही हैं, इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि केंद्र व राज्य सरकारें लोकतंत्र की हत्या कर रही है।

इस दौरान जिलाध्यक्ष अगम मौर्य, महानगर अध्यक्ष शमीम खां सुल्तानी, पूर्व मंत्री अताउर रहमान, सुल्तान बेग, छोटेलाल गंगवार, कदीर अहमद, प्रो. जाहिद खान, सतेंद्र यादव, शुभलेश यादव, जमील अहमद, शमीम अहमद, राजेश अग्रवाल, भारती चौहान, दीप्ति पाण्डेय, अरविंद यादव, संजीव यादव, मयंक शुक्ला मोंटी, चौ. अफसर खान, बृजेश श्रीवास्तव, गौरव जयसवाल, हरीश लाखा, रेहान अंजुम, शकीलउद्दीन, अलीमुद्दीन, शकील, तनवर जमील आदि मौजूद रहे।

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