Balrampur News : फिरोज पप्पू हत्याकांड में बड़ा फैसला, पूर्व सांसद रिजवान जहीर समेत तीन बरी, दो दोषी करार

Amrit Vichar Network
Edited By Deepak Mishra
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चार जनवरी 2022 को हुई थी सरेराह हत्या; कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में तीन आरोपियों को दोषमुक्त किया, परिजनों ने हाईकोर्ट जाने की कही बात

बलरामपुर के चर्चित फिरोज पप्पू हत्याकांड में जिला कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। पूर्व सांसद रिजवान जहीर, उनकी बेटी और दामाद सबूतों के अभाव में बरी, जबकि दो आरोपियों को हत्या का दोषी ठहराकर सजा सुनाई गई।

बलरामपुर अमृत विचार। चर्चित फिरोज पप्पू हत्याकांड में जिला कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। मामले में पूर्व सांसद और उनकी बेटी-दामाद को सबूतों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया है। वहीं कोर्ट ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। यह मामला बलरामपुर के तुलसीपुर नगर में में सरेराह हुई हत्या से जुड़ा है। फिरोज पप्पू की 4 जनवरी 2022 की रात करीब 10:00 बजे घर जाते समय उनके आवास के निकट धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी।

घटना के बाद पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें पूर्व सांसद रिजवान जहीर उनकी बेटी जेबा रिजवान तथा दामाद रमीज नेमत के ऊपर हत्या के षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप लगा था। लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा कि पूर्व सांसद, उनकी बेटी और दामाद के खिलाफ अभियोजन पक्ष पुख्ता सबूत पेश नहीं कर सका। इसलिए उन्हें बरी किया जाता है। 

वहीं कोर्ट ने हत्या में प्रत्यक्ष रूप से शामिल पाए गए दो आरोपियों को दोषी माना है। न्यायाधीश ने दोनों को सजा सुनाते हुए कहा कि कानून के सामने सभी बराबर है। फैसले के बाद मृतक के परिजनों ने निराशा जताई और उच्च न्यायालय में अपील की बात कही। वहीं बरी हुए पक्ष के लोगों ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया।

पुलिस का कहना है कि कोर्ट के आदेश के बाद दोषियों को जेल भेज दिया गया है। मामले की विवेचना के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर ही फैसला हुआ है। इस हत्याकांड ने उस समय जिले में सनसनी फैला दी थी। अब कोर्ट के फैसले के बाद मामला एक बार फिर चर्चा में है।

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