लखनऊ: एफएसडीए ने पराग डेयरी समेत इन 16 प्रतिष्ठानों पर मारा छापा, 18 नमूने सील
लखनऊ। खाद्य सामग्री की जमाखोरी रोकने एवं डेयरी खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी पर अंकुश लगाने के लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग एफएसडीए ने पराग डेयरी सहित राजधानी के 16 प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की। जिसमें पराग घी, पनीर और दूध सहित 18 नमूने सील कर प्रयोगशाला जांच के लिए भेजे। इसके अलावा बिना लाइसेंस चल …
लखनऊ। खाद्य सामग्री की जमाखोरी रोकने एवं डेयरी खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी पर अंकुश लगाने के लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग एफएसडीए ने पराग डेयरी सहित राजधानी के 16 प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की। जिसमें पराग घी, पनीर और दूध सहित 18 नमूने सील कर प्रयोगशाला जांच के लिए भेजे। इसके अलावा बिना लाइसेंस चल रहे 8 मेडिकल स्टोर्स पर एडीएम पूर्वी की कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया है।
अभिहित अधिकारी एसपी सिंह ने बताया कि लखनऊ प्रोड्यूसर्स को-आपरेटिव मिल्क यूनियन जॉपलिंग रोड पराग एगमार्का घी, स्पेशल गेड घी, आभा एग्रीकल्चर अस्ती रोड बीकेटी से गाय और भैंस का दूध, जय मां दुर्गे दूध डेयरी आलमनगर रोड, नरही, जेहटा रोड, घैला पुल, जेहटा मोड और जलनिगम रोड पर हॉकर से दूध, श्याम डेयरी मल्लाही टोला और विवेक स्वीट्स एंड दूध डेयरी इंदिरा नगर से दूध, गामा दूध भंडार औरंगाबाद जागीर, लखनऊ डेयरी आदिल नगर, अन्नपूर्णा स्वीट्स एंड नमकीन रायल सिटी तिराहा, उत्सव डेयरी इंदिरा नगर और सांई डेयरी रायबरेली रोड से पनीर और विधानसभा के पास बाटी चोखा से बेसन का नमूना सील कर प्रयोगशाला जांच के लिए भेजा गया। उन्होंने बताया कि नमूनों की रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
आठ मेडिकल स्टोर्स पर एडीएम पूर्वी की कोर्ट में मुकदमा
अभिहित अधिकारी एसपी सिंह ने बताया कि बिना खाद्य लाइसेंस व पंजीकरण के संचालित 8 मेडिल स्टोर्स के विरूद्ध एडीएम पूर्वी की कोर्ट में वाद दायर किया गया। इनमें राज मेडिकल स्टोर इंदिरा नगर, बरखा मेडिकल स्टोर इंदिरा नगर, पार्वती मेडिकल स्टोर गाजीपुर, उत्कर्ष फार्मा कात्यायनी मार्केट इंदिरा नगर, गेट वेल मेडिकल स्टोर आम्रपाली मार्केट इंदिरा नगर, स्वास्तिक मेडिकेयर चंद्रकला ट्रेड सेंटर इंदिरा नगर, सीमा मेडिकल हाल जैन मंदिर के सामने इंदिरा नगर और आकाश मेडिकल कात्यायनी मार्केट शामिल हैं। उन्होंने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अधीन बिना खाद्य पंजीकरण कराये खाद्य कारोबार करने पर अधिकतम 2 लाख रुपये का अर्थदंड तथा बिना खाद्य लाइसेंस के कारोबार करने पर अधिकतम 6 माह का कारावास तथा 5 लाख रुपये अर्थदंड का प्रावधान है।
