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केरल उच्च न्यायालय ने कहा- शक्तिशाली और आम लोगों के लिए अलग-अलग नहीं हो सकते कानून

कोच्चि। केरल उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि शक्तिशाली और आम लोगों के लिए अलग-अलग कानून नहीं हो सकते। अदालत ने उसके आदेश के बावजूद राज्य सरकार द्वारा बिना अनुमति के राजनीतिक दलों को ध्वजारोहण से रोकने में विफल रहने का जिक्र करते हुए यह टिप्पणी की। न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन ने कहा कि यह …
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