परित्यक्त

बच्चा अनाथ या परित्यक्त नहीं हो तो उसके माता पिता से उसे गोद लेना अपराध नहीं: अदालत

बेंगलुरु। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक मामले में फैसला सुनाया है कि माता-पिता से सीधे बच्चा गोद लेना, जहां बच्चे का परित्याग नहीं किया गया या उसे छोड़ा नहीं गया या वह अनाथ नहीं है, नाबालिग न्याय (बच्चों का संरक्षण और देखभाल) अधिनियम 2015 की धारा 80 के तहत अपराध नहीं माना जाएगा। न्यायमूर्ति हेमंत …
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