Criminal action

सुप्रीम कोर्ट ने सेक्स वर्क को माना प्रोफेशन, पुलिस को दिये सख्त निर्देश

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की पुलिस को सेक्स वर्कर्स के काम में हस्तक्षेप नहीं करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा उन्हें सेक्स वर्कर्स के काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। बता दें कोर्ट ने सेक्स वर्क को प्रोफेशन मानते हुए कहा कि पुलिस को वयस्क और सहमति …
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