रायबरेली: पीएम रोजगार सृजन योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक उद्यमी ऐसे करें आवेदन
रायबरेली। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का क्रियान्वयन उप्र खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा किया जा रहा है। उक्त योजनान्तर्गत अधिकतम रुपये 25.00 लाख तक का ऋण बैंक के माध्यम से उद्यम की स्थापना के लिए प्रदान किया जाता है। योजना में सामान्य वर्ग के पुरुष लाभार्थियों को प्रोजेक्ट कास्ट का 25 प्रतिशत एवं आरक्षित वर्ग …
रायबरेली। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का क्रियान्वयन उप्र खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा किया जा रहा है। उक्त योजनान्तर्गत अधिकतम रुपये 25.00 लाख तक का ऋण बैंक के माध्यम से उद्यम की स्थापना के लिए प्रदान किया जाता है। योजना में सामान्य वर्ग के पुरुष लाभार्थियों को प्रोजेक्ट कास्ट का 25 प्रतिशत एवं आरक्षित वर्ग तथा महिला उद्यमियों को प्रोजेक्ट कास्ट का 35 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान की सुविधा अनुमन्य है।
योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों की वित्त पोषित इकाइयों को अधिकतम 13 प्रतिशत तक ब्याज उपादान की सुविधा तीन वर्ष तक दिये जाने का प्राविधान है। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी एके गौतम न जानकारी देते हुए बताया है कि उक्त योजनान्तर्गत आनलाईन आवेदन ही अनुमन्य है तथा कोई भी आवेदक www.kviconline.gov.in की वेबसाइट पर जाकर आनलाईन आवेदन कर सकता है तथा वेबसाइट पर योजना के सम्बन्ध में सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध है।
उक्त योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में उद्यम की स्थापना के लिए इच्छुक उद्यमी, लाभार्थी से आनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित है। अधिक जानकारी के लिए किसी भी कार्य दिवस में जिला ग्रामोद्योग अधिकारी रायबरेली कार्यालय से सम्पर्क कर सकते है।
