बरेली: प्लास्टिक की बिक्री पर 25 हजार रुपये तक लगेगा जुर्माना

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बरेली, अमृत विचार। शहर में प्लास्टिक और अन्य जीव आनाषित कूड़ा कचरे के निस्तारण के लिए उपविधि बनाने के लिए रखा गया प्रस्ताव बोर्ड बैठक में पास कर दिया गया। इसके तहत अब प्लास्टिक की बिक्री करने वालों पर एक हजार रुपये से 25 हजार रुपये तक जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही निर्माण व …

बरेली, अमृत विचार। शहर में प्लास्टिक और अन्य जीव आनाषित कूड़ा कचरे के निस्तारण के लिए उपविधि बनाने के लिए रखा गया प्रस्ताव बोर्ड बैठक में पास कर दिया गया। इसके तहत अब प्लास्टिक की बिक्री करने वालों पर एक हजार रुपये से 25 हजार रुपये तक जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही निर्माण व विध्वंस अपशिष्ट कूड़े के निस्तारण के लिए भी उपविधि बनाने का प्रस्ताव पास हुआ। इसके तहत भी शहर में निर्माण सामग्री के वेस्ट फेंकने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा।

गुलाब राय स्कूल के पास 4170 वर्ग गज भूमि वर्ष 1952 में डा. बृज किशोर सक्सेना को 99 साल के लिए पट्टे पर दी गई थी। इस पर अस्पताल बनाया जाना था और तीस वर्ष बाद नवीनीकरण होना था। इस लीज को निरस्त करने के प्रस्ताव पर पार्षद कपिल कांत, राजकुमार गुप्ता ने विरोध किया। सदन ने प्रस्ताव निरस्त कर विधिक राय लेने के बाद मेयर स्तर से निस्तारित किए जाने का निर्णय लिया। पराग मिल्क बूथों के नवीनीकरण के प्रस्ताव पर चर्चा के बाद सभी बूथों का आवंटन निरस्त कर दिया गया। इनका नवीनीकरण खुली नीलामी में कराया जाना तय हुआ।

मोबाइल टावर लगाने को लेकर उपविधि को पास कर दिया गया। पार्षद नरेश शर्मा बंटी द्वारा लगाए गए हरुनगला की भूमि को विद्युत सब स्टेशन के लिए देने के प्रस्ताव को पास कर दिया गया। वहीं, यूनानी मेडिकल कालेज के लिए दी गई भूमि को वापस लेने के पुराने प्रस्ताव को निरस्त कर दिया गया। हंगामा होने के बाद कई पार्षद बैठक का बहिष्कार करके चले गए थे। बचे हुए पार्षदों के बीच ही 91(2) के लगाए गए प्रस्तावों पर चर्चा हुई। इसमें पार्षदों ने करीब 84 प्रस्ताव लगाए थे। इनमें से विकास के करीब 30 प्रस्ताव पास हो गए।

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