बरेली: नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने वाले को उम्रकैद, पचास हजार जुर्माना

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बरेली, अमृत विचार। अपनी सहेली के साथ कॉलेज जा रही नाबालिग लड़की (16 वर्ष) को बहला-फुसलाकर बाइक पर बैठाकर ले जाने के बाद गन्ने के खेत मे दुष्कर्म करने वाले मीरगंज के ग्राम चुरई दलपतपुर निवासी सावेज खान को सत्र परीक्षण में दोषसिद्व करते हुए स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट रामदयाल ने आजीवन कारावास व पचास …

बरेली, अमृत विचार। अपनी सहेली के साथ कॉलेज जा रही नाबालिग लड़की (16 वर्ष) को बहला-फुसलाकर बाइक पर बैठाकर ले जाने के बाद गन्ने के खेत मे दुष्कर्म करने वाले मीरगंज के ग्राम चुरई दलपतपुर निवासी सावेज खान को सत्र परीक्षण में दोषसिद्व करते हुए स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट रामदयाल ने आजीवन कारावास व पचास हजार रूपये कुल अर्थदण्ड की सजा सुनाई। अर्थदण्ड की आधी रकम पीड़िता को बतौर मुआवजा प्रदान की जायेगी।

एडीजीसी क्राइम रीतराम राजपूत ने बताया कि पीड़िता ने थाना मीरगंज मे तहरीर देकर बताया था कि 10 अगस्त 2016 को गांव का सावेज अपनी बाइक पर बहला फुसलाकर बैठाकर ले गया था और गन्ने के खेत मे दुष्कर्म किया। चीखने चिल्लाने पर ग्रामीणों ने सावेज को भागकर पकड़ा व पुलिस के हवाले किया।

पुलिस ने मुल्जिम के विरूद्व अपहरण, दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट की धारा 4 मे मुकदमा तरमीम कर विवेचना उपरांत आरोप पत्र कोर्ट भेजा था। कथानक के समर्थन में अभियोजन की ओर से दौरान सत्र परीक्षण अदालत मे 9 गवाह पेश किये गये थे।

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