रामपुर: सीए की पत्नी के हत्यारोपियों को आजीवन कारावास, जुर्माना

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रामपुर, अमृत विचार। डकैती का विरोध करने पर बदमाशों ने सीए की पत्नी को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था। इस मामले में कोर्ट ने दो बदमाशों को दोषी मनाते हुए आजीवन कारावास और 1 लाख 12 हजार रुपये अदा करने की सजा सुनाई है। मामला सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के फ्रेंडस कालोनी …

रामपुर, अमृत विचार। डकैती का विरोध करने पर बदमाशों ने सीए की पत्नी को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था। इस मामले में कोर्ट ने दो बदमाशों को दोषी मनाते हुए आजीवन कारावास और 1 लाख 12 हजार रुपये अदा करने की सजा सुनाई है।

योगेश अग्रवाल (सीए)

मामला सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के फ्रेंडस कालोनी से जुड़ा है। यहां के रहने वाले योगेश अग्रवाल पेशे से सीए हैं। 30 सितंबर 2006 की रात करीब 10 बजे उनके घर में हथियार लेकर दो बदमाश घर में घुस गए थे। उसके बाद बदमाशों ने सीए की पत्नी विनीता अग्रवाल को गन प्वाइंट पर ले लिया। विनीता द्वारा विरोध करने पर बदमाशों ने गोली मार दी थी। गोली चलने के बाद परिवार के लोग मौके पर आ गए थे।

बदमाश मौका पाकर वहां से भाग गए थे। महिला को अस्पताल में भर्ती कराया था। जहां उपचार के दौरान मौत हो गई थी। घटना की रिपोर्ट योगेश कुमार अग्रवाल के भाई गोपाल कुमार अग्रवाल सिविल लाइंस थाने में दर्ज कराई थी। पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए कोतवाली थाना क्षेत्र के किला कैंप निवासी हरमेश भाटिया और उसके साथी गौहर अली उर्फ वसीम पुत्र मेंहदी हसन निवासी बैंजना थाना टांडा का रहने वाले को पुलिस ने जेल भेज दिया था। साथ ही आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था।

इस मामले की सुनवाई एडीजे द्वितीय विजय कुमार द्वितीय की कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रताप सिंह मौर्या ने वादी गोपाल कुमार अग्रवाल सहित 10 गवाहों के बयान कोर्ट में दर्ज कराए। साथ ही आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग की। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि घटना रात की है और घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने हरमेश भाटिया और उसके साथ गौहर अली उर्फ वसीम को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और एक लाख 12 हजार रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।

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