बरेली: चाकू दिखाकर किशोरी से दुष्कर्म करने वाले को 10 वर्ष कैद
विधि संवाददाता, अमृत विचार, बरेली। तीन वर्ष पूर्व चाकू दिखाकर किशोरी (16) से दुष्कर्म करने वाले अलीगंज के बीवनी निवासी नरेश पाल (27) को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या-3 अनिल कुमार सेठ ने सत्र परीक्षण में दोषसिद्व करते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई। अर्थदण्ड की पूरी …
विधि संवाददाता, अमृत विचार, बरेली। तीन वर्ष पूर्व चाकू दिखाकर किशोरी (16) से दुष्कर्म करने वाले अलीगंज के बीवनी निवासी नरेश पाल (27) को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या-3 अनिल कुमार सेठ ने सत्र परीक्षण में दोषसिद्व करते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई। अर्थदण्ड की पूरी रकम पीड़िता को बतौर मुआवजा दी जायेगी।
सरकारी वकील राजीव कुमार व रीतराम राजपूत ने बताया कि पीड़िता के पिता ने थाना अलीगंज में तहरीर देकर बताया था कि उसकी लड़की 28 अगस्त 2018 को रात करीब 11 बजे नरेश पाल ने चाकू दिखाकर धमकाते हुए दुष्कर्म किया। घर पर शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देकर भाग गया।
पुलिस ने नरेश के विरूद्व दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट, धमकी देने की धाराओं में केस दर्ज कर विवेचना के बाद आरोप पत्र कोर्ट भेजा था। मुल्जिम ने 2 सितम्बर 2019 को कोर्ट मे सरेंडर किया था। 2 नवम्वर 2020 को हाईकोर्ट से जमानत पर रिहा हुआ था। ट्रायल के दौरान अभियोजन की ओर से 6 गवाह कोर्ट में परीक्षित कराये गये थे।
