अयोध्या: कोर्ट ने एक ही परिवार के छह लोगों को सुनाई सजा, जानें मामला
अयोध्या। यहां एक कोर्ट ने जानलेवा हमले के एक मामले में दोषी पाते हुए एक परिवार के 6 लोगों को सजा दी है। इसमे एक मुख्य अभियुक्त आजीवन तथा 4 आरोपियों को 10 साल की सजा व एक महिला को 7 साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। दोषियों पर डेढ़ लाख रुपए जुर्माना …
अयोध्या। यहां एक कोर्ट ने जानलेवा हमले के एक मामले में दोषी पाते हुए एक परिवार के 6 लोगों को सजा दी है। इसमे एक मुख्य अभियुक्त आजीवन तथा 4 आरोपियों को 10 साल की सजा व एक महिला को 7 साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। दोषियों पर डेढ़ लाख रुपए जुर्माना भी हुआ है। फैसला अपर जिला जज असद अहमद हाशमी की अदालत से हुआ।
एडीजीसी अभय वैश्य ने बताया कि घटना 17 अप्रैल 2019 के समय 8 बजे रात की है। वादी मीना निवासी पूरे पांडे विनायकपुर थाना खंडासा का भाई राकेश घटना के दिन दिल्ली से गांव आया था। वह गांव के ही कृष्ण कुमार दीक्षित के घर गया था। वहां से वापस आते समय जब वह सर्वेश के घर के पास पहुंचा तो सर्वेश उसका भाई प्रवेश तथा सर्वेश के पुत्र मोहित, विमल ,कपिल और सर्वेश की पत्नी सुमित्रा ने मिलकर राकेश को गाली देना शुरू कर दिया।
सी समय मोहित ने राकेश के गले पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। काफी दिन मेडिकल कॉलेज लखनऊ में इलाज के बाद उसकी हालत ठीक हुई। मोहित की बहन ने सब के खिलाफ जानलेवा हमला करने की रिपोर्ट लिखवाई थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने मोहित को आजीवन कारावास सर्वेश, प्रवेश, विमल व कपिल को दस-दस साल की सजा तथा सर्वेश की पत्नी सुमित्रा को 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
