रामपुर: सपा सांसद आजम खां पर तीन और मामलों में आरोप तय

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रामपुर, अमृत विचार। लोकसभा चुनावों के प्रचार के दौरान डीएम पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने, भड़काऊ भाषण और आचार संहिता उल्लंघन समेत तीन मामलों में सपा सांसद आजम खां के खिलाफ आरोप तय हो गए हैं। सपा सांसद आजम खां वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए। इन मामलों में गवाही के लिए 23 नवंबर …

रामपुर, अमृत विचार। लोकसभा चुनावों के प्रचार के दौरान डीएम पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने, भड़काऊ भाषण और आचार संहिता उल्लंघन समेत तीन मामलों में सपा सांसद आजम खां के खिलाफ आरोप तय हो गए हैं। सपा सांसद आजम खां वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए। इन मामलों में गवाही के लिए 23 नवंबर की तारीख तय की है। सभी मामलों में आजम खां वीसी के जरिए पेश होंगे।

गौरतलब है कि लोकसभा चुनावों के प्रचार में भाषण के दौरान आजम खां ने डीएम पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने समेत भड़काऊ भाषण और आचार संहिता उल्लंघन के मामले दर्ज हुए थे। जिसमें एक मुकदमा मिलक थाने में दर्ज हुआ था। जिसमें आरोप था कि आजम खां ने प्रचार के दौरान डीएम समेत तीन अधिकारियों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। जिसकी वीडियो, वीडियो निगरानी टीम प्रभारी अनिल चौहान के पास पहुंची थी। इस मामले में मुकदमा दर्ज कराया गया था।

शहजादनगर थाने में भी एक मुकदमा लिखा गया था। इस मामले में वीडियो निगरानी टीम प्रभारी अनिल चौहान ने आजम खां के एक वीडियो के आधार पर 10 अप्रैल 2019 को अपमानित करने के उद्देश्य से भाषण देने का आरोप लगाते हुए इसे आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तीसरा मुकदमा शाहबाद थाने में दर्ज हुआ था।

इसमें भी वीडियो निगरानी टीम प्रभारी अनिल चौहान ने एक वीडियो के आधार पर आजम खां के खिलाफ लोगों को उकसाने के उद्देश्य से निर्वाचन आयोग के खिलाफ टिप्पणी के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अब ये मामले एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश आलोक दुबे की कोर्ट में चल रहे हैं। तीनों मामलों में शुक्रवार को तारीख थी।

इन तीनों मामलों में आजम खां वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए मौजूद रहे। परंतु उनके अधिवक्ता बार-बार पुकार करने पर भी कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। इस पर कोर्ट ने तीनों मामलों में आरोप तय कर दिए हैं और गवाही के लिए 23 नवंबर की तारीख तय करते हुए गवाह तलब किए गए हैं। सभी मामलों में वीसी के जरिए सुनवाई होगी। – अरुण प्रकाश सक्सेना, जिला शासकीय अधिवक्ता

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