लखनऊ: पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की दूसरी जमानत अर्जी भी खारिज

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लखनऊ। घोषी से बसपा सांसद अतुल राय पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली युवती व उसके गवाह की आत्महत्या से हुई मौत के मामले में पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की दूसरी जमानत अर्जी भी अपर सत्र न्यायाधीश पीएम त्रिपाठी ने खारिज कर दी। एडीजे पीएम त्रिपाठी ने अपने आदेश में कहा कि इस मामले के …

लखनऊ। घोषी से बसपा सांसद अतुल राय पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली युवती व उसके गवाह की आत्महत्या से हुई मौत के मामले में पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की दूसरी जमानत अर्जी भी अपर सत्र न्यायाधीश पीएम त्रिपाठी ने खारिज कर दी। एडीजे पीएम त्रिपाठी ने अपने आदेश में कहा कि इस मामले के संपूर्ण अथवा परिस्थितियों और अपराध की प्रकृति के मद्देनजर अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने का आधार पर्याप्त नहीं है।

अमिताभ ठाकुर की ओर से बहस करते हुए तर्क दिया गया कि पहली जमानत अर्जी खारिज होने से पूर्व इस मामले की विवेचना प्रचलित थी, लेकिन अब विवेचना समाप्त होकर आरोप पत्र दाखिल हो गया है। अभियुक्त पूर्व आईपीएस हैं जिम्मेदार नागरिक हैं, उन्हें इस मामले में फंसाया गया है। लिहाजा उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए।

दूसरी तरफ अभियोजन की ओर से जमानत अर्जी का जोरदार विरोध किया गया। सरकारी वकील अशोक श्रीवास्तव का कहना था कि अभियुक्त की ओर से दूसरी जमानत अर्जी में कोई नया तथ्य नहीं पेश किया गया है। सिर्फ आरोप पत्र दाखिल होने से जमानत का कोई आधार नहीं है।

शनिवार को अमिताभ ठाकुर अपने मुकदमे की सुनवाई के दौरान जेल से सत्र अदालत में हाजिर थे। उन्होंने अदालत से इस मामले के कुछ दस्तावेज दिलाने की मांग की। जिला जज राम मनोहर नारायण मिश्र ने इसके लिए अभियोजन को आदेशित किया। साथ ही अगली सुनवाई 9 दिसंबर को मुकर्रर की गई है।

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