हरदोई: दो भाइयों को मिली सात साल की सजा, लगाया गया 40 हजार रुपए का जुर्माना
हरदोई। अपर जिला व सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार सिंह ने एक फैसले में गैर इरादतन हत्या के मामले में आरोपी दो सगे भाइयों का जुर्म साबित होने पर सात . सात साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई है। इन आरोपितों पर 40 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है । अभियोजन पक्ष के अनुसार …
हरदोई। अपर जिला व सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार सिंह ने एक फैसले में गैर इरादतन हत्या के मामले में आरोपी दो सगे भाइयों का जुर्म साबित होने पर सात . सात साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई है। इन आरोपितों पर 40 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है ।
अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना सांडी क्षेत्र के परौंची गांव निवासी सर्वेश रामकिशोर दोनों सगे भाइयों ने 25 सितंबर 2012 की रात करीब 11.45 बजे गांव के ही प्रमोद सिंह को लाठी-डंडों व बांका से मारा। जिसके चलते वह घायल हो गया। बाद में इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।
पढ़ें-होर्डिंग लगाकर राम मंदिर निर्माण का श्रेय लेना चाहती है भाजपा: योगेश यादव
इस मामले की रिपोर्ट मृतक के भाई विनोद सिंह ने आरोपितों के खिलाफ दर्ज कराई का की घटना के एक माह पूर्व आरोपितों से कूड़ा डालने को लेकर विवाद हो गया था। बाद में सुलह समझौता हो गया था लेकिन आरोपितों ने इसी रंजिश को लेकर घटना को अंजाम किया।
इस मामले में सत्र न्यायाधीश ने अदालत के समक्ष पेश हुए सबूत के आधार पर और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनकर दोनों सगे भाइयों पर गैर इरादतन हत्या का जुर्म साबित पाया और सुनाए गए फैसले में सात साल की कैद की सजा सुनाई। जज ने इन सभी आरोपियों पर भी बीस हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जिसे अदा न करने पर अतिरिक्त कैद की सजा सुनाई गई है।
