भाजपा विधायक खब्बू तिवारी की विधानसभा सदस्यता रद्द, जानें क्या है मामला
लखनऊ। अयोध्या की गोसाईगंज विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी की विधानसभा सदस्यता गुरुवार को रद कर दी गई है। 29 साल पुराने फर्जी अंकपत्र मामले में अदालत ने उन्हें दोषी ठहराया था। पांच साल की सजा होने के कारण उनकी सदस्यता निरस्त कर दी गई …
लखनऊ। अयोध्या की गोसाईगंज विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी की विधानसभा सदस्यता गुरुवार को रद कर दी गई है। 29 साल पुराने फर्जी अंकपत्र मामले में अदालत ने उन्हें दोषी ठहराया था। पांच साल की सजा होने के कारण उनकी सदस्यता निरस्त कर दी गई है। विधानसभा सचिवालय के प्रमुख सचिव प्रदीप दुबे ने बताया कि गत 18 अक्टूबर 2021 को फैजाबाद स्थित विशेष न्यायालय (एमपी-एमएलए) ने खब्बू तिवारी को फर्जी अंकपत्र मामले में दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई थी।
अधिसूचना में उनकी सदस्यता को 18 अक्टूबर से ही रद्द घोषित मानी गई है। इस मामले में 29 साल पहले तत्कालीन फैजाबाद के साकेत महाविद्यालय में अंक पत्र एवं बैक पेपर में फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करके हेराफेरी करने के मामले में विधायक, समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता फूलचंद यादव और चाणक्य परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष कृपा निधान तिवारी को भी कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए पांच-पांच साल की सजा एवं 13-13 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया था।
सजा होने के बाद विधायक सहित सभी दोषियों को जेल भेज दिया गया था। 2013 में उच्चतम न्यायालय के एक महत्वपूर्ण फैसले में यह निर्णय दिया था कि किस भी जनप्रतिनिधि को किसी आपराधिक मामले में दो साल से अधिक की सजा होने पर दोषी ठहराये जाने की तिथि से ही उसकी सदस्यता समाप्त मानी जाएगी।
दरअसल इस मामले में साकेत महाविद्यालय के तत्कालीन प्राचार्य यदुवंश राम त्रिपाठी ने 1992 में तिवारी सहित तीन लोगों के विरुद्ध अवैध अंकपत्र के सहारे महाविद्यालय में प्रवेश लेने का मुकदमा दर्ज करवाया था। इनमें तिवारी पर बीएससी द्वितीय वर्ष परीक्षा 1990 में अनुत्तीर्ण होने के बावजूद फर्जी अंकपत्रों के आधार पर बीएससी तृतीय वर्ष में दाखिल लेने की शिकायत दर्ज करायी गई थी। प्राचार्य ने इनके विरुद्ध अयोध्या स्थित थाना रामजन्मभूमि में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कराया था। जिस पर एमपी- एमएलए न्यायालय ने तीनों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।
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