रामपुर: किशोरी को बंधक बनाकर दुराचार करने में 10 साल की सजा
रामपुर, अमृत विचार। किशोरी को बंधक बनाकर उससे दुराचार करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी को दस साल की सजा और 35 हजार का जुर्माना ठोका है। किशोरी को बंधक बनाकर दुराचार करने का मामला अजीमनगर थाना क्षेत्र के एक गांव से जुड़ा हुआ है। गांव निवासी एक ग्रामीण का कहना है कि उसकी …
रामपुर, अमृत विचार। किशोरी को बंधक बनाकर उससे दुराचार करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी को दस साल की सजा और 35 हजार का जुर्माना ठोका है। किशोरी को बंधक बनाकर दुराचार करने का मामला अजीमनगर थाना क्षेत्र के एक गांव से जुड़ा हुआ है। गांव निवासी एक ग्रामीण का कहना है कि उसकी 17 साल की बेटी पांच दिसंबर 2016 की रात को शौचालय गई थी। इस दौरान महमूद उसकी बेटी का तमंचे के बल पर उसको उठाकर ले गया। जब वह वापस घर नहीं पहुंची, तो पिता तलाशता हुआ आरोपी के घर पहुंचा।
उसकी बेटी वहां पर बंधक बनी हुई थी। ग्रामीण को देखकर आरोपी मौका पाकर वहां से फरार हो गया था। इस मामले में पीड़िता के पिता की तहरीर के आधार पर अजीमनगर थाने में आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया था। बाद में पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी।
इस मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायधीश त्वरित न्यायालय (महिला विरुद्ध अपराध) की कोर्ट में चल रही थी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी कुमार सौरभ ने बताया कि शुक्रवार को इस मामले में सुनवाई हुई। जहां कोर्ट ने आरोपी युवक महमूद को दस साल की सजा और 35 हजार का जुर्माना डाला है।
किशोरी से दुष्कर्म का प्रयास करने वाले को पांच साल की सजा
किशोरी से दुष्कर्म का प्रयास करने वाले आरोपी को कोर्ट ने पांच साल की सजा और 10 हजार का जुर्माना ठोका है। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के एक गांव से जुड़ा हुआ है। नालापार निवासी शन्नू 2 अक्टूबर 2016 को एक किशोरी को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद किशोरी को बरामद कर लिया था।
पीड़िता के बयानों के आधार पर पुलिस ने धारा 376 बढ़ा दी थी। बाद में पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया था। बाद में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायधीश पॉस्को एक्ट की कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। शुक्रवार को न्यायालय द्वारा आरोपी शन्नू को पांच साल की सजा सुनाई गई। साथ ही 10 हजार का जुर्माना भी लगाया है।
