बरेली: खाद्य पदार्थों के नमूने मिलावटी, चार व्यापारियों पर 14 लाख का जुर्माना

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बरेली, अमृत विचार। देसी घी, सरसों तेल समेत अन्य खाद्य पदार्थों के मिलावटी उत्पाद बेचने वाले एक-एक व्यापारी के विरुद्ध लाखों रुपये का जुर्माना पड़ने से खलबली मची है। व्यापारियों की समझ में नहीं आ रहा है कि जुर्माने की कार्रवाई से कैसे बचें। पूर्व में कभी इतना मोटा जुर्माना नहीं पड़ा था। इस बार …

बरेली, अमृत विचार। देसी घी, सरसों तेल समेत अन्य खाद्य पदार्थों के मिलावटी उत्पाद बेचने वाले एक-एक व्यापारी के विरुद्ध लाखों रुपये का जुर्माना पड़ने से खलबली मची है। व्यापारियों की समझ में नहीं आ रहा है कि जुर्माने की कार्रवाई से कैसे बचें। पूर्व में कभी इतना मोटा जुर्माना नहीं पड़ा था। इस बार खाद्य उत्पाद बनाने वाली कंपनियों के विरुद्ध भी जुर्माने की कार्रवाई हो रही है। करीब डेढ़ माह में 40 से अधिक कारोबारियों पर सवा करोड़ रुपये का जुर्माना डाला जा चुका है।

अपर जिलाधिकारी नगर की कोर्ट ने फिर तीन व्यापारियों और एक कंपनी पर 14 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इसमें एक दुग्ध डेयरी संचालक भी शामिल है। दुग्ध डेयरी के दूध के नमूने में भी मिलावट पाई गई थी। जगतपुर की चौधरी दुग्ध डेयरी का नमूना सबस्टैंडर्ड पाए जाने के मामले में सुनवाई करते हुए अपर जिलाधिकारी नगर डा. आरडी पांडेय की कोर्ट ने संचालक याकूब पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

बताते हैं कि रामदाना चोया लड्डू के नमूना मिसब्रांड मिलने पर भुता के इसरार पर 3 लाख रुपये, फ्रेश कुकी बिस्कुट का नमूना मिसब्रांड मिलने पर किला के मोहसिन और बिस्कुट बनाने वाली कंपनी सपना आहुजा पर 3-3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इधर, लाखों रुपये का जुर्माने लगने के बाद तमाम व्यापारियों ने जुर्माने की रकम कोर्ट में जमा कर दी लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे व्यापारी भी हैं जिन्होंने अपर जिलाधिकारी नगर की कोर्ट के निर्णय के खिलाफ मुरादाबाद में ट्रिब्यूनल में अपील की है।

अपर जिलाधिकारी नगर डा आरडी पांडेय ने बताया कि जुर्माने की कार्रवाई नियमानुसार की जा रही है। मिलावटी खाद्य पदार्थ किसी को बेचने नहीं दिया जाएगा।

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