बरेली: शासन से मंजूरी, फिर भी नहीं मिल रही कर पर ब्याज माफी

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Edited By Amrit Vichar
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बरेली, अमृत विचार। शहरी क्षेत्र के भवन मालिकों को राहत देते हुए शासन ने गृहकर पर ब्याज माफी को मंजूरी तो दे दी लेकिन नगर निगम प्रशासन जनता तक इसका फायदा पहुंचाने को लेकर गंभीर नहीं दिखाई दे रहे हैं। हालत यह है कि नगर निगम के टैक्स विभाग ने अब तक भवन कर की …

बरेली, अमृत विचार। शहरी क्षेत्र के भवन मालिकों को राहत देते हुए शासन ने गृहकर पर ब्याज माफी को मंजूरी तो दे दी लेकिन नगर निगम प्रशासन जनता तक इसका फायदा पहुंचाने को लेकर गंभीर नहीं दिखाई दे रहे हैं। हालत यह है कि नगर निगम के टैक्स विभाग ने अब तक भवन कर की छूट देने के लिए शिविर लगाने को लेकर सुध नहीं ली है। ऐसे में प्रचार-प्रसार की कमी के चलते लोगों में जागरुकता नहीं है। इस वजह से नगर निगम का करोड़ों के टैक्स की वसूली भी डंप पड़ी है।

नगर निगम सीमा क्षेत्र में आने वाले बड़ी संख्या में भवन स्वामियों पर करोड़ों रुपये का टैक्स बकाया है। अधिकारियों का कहना है कि इस टैक्स की वसूली हो जाए तो काफी हद तक नगर निगम की आर्थिक तंगी खत्म हो जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि आवासीय भवनों पर 31 मार्च 2022 तक नगर निगम का 1.96 अरब का टैक्स बकाया है और इस पर करीब 66 करोड़ का ब्याज लगा है। इसमें सीवर और जल का भी टैक्स बकाया है। करदाताओं को अपने बकाया का भुगतान करने को प्रेरित करने के लिए पिछले साल 28 अगस्त को नगर निगम की बोर्ड बैठक में गृहकर पर ब्याज माफी समाधान योजना को लागू करने प्रस्ताव मंजूर किया गया था।

इस प्रस्ताव को पास करने के बाद इसे शासन में भेज दिया गया था। कुछ दिन पहले ही शासन ने इसे हरी झंडी दिखाते हुए हाउस टैक्स बिलों पर लगा ब्याज माफ करने के लिए ओटीएस लागू कर दी। नगर निगम बोर्ड और शासन की मंजूरी तो मिल गई है लेकिन इस योजना का फायदा अब तक भवन स्वामियों को नहीं मिल पा रहा है। इस योजना का फायदा लोगों तक पहुंचाने के लिए नगर निगम के टैक्स अनुभाग के अधिकारियों को हर वार्ड में कैंप लगाने के लिए शेड्यूल निर्धारित कर देना चाहिए लेकिन अब तक ऐसी कोई पहल न होने से एक तो भवन स्वामियों को ओटीएस का कोई फायदा नहीं मिल पा रहा है तो दूसरी ओर नगर निगम के करोड़ों के टैक्स की वसूली भी अभी अपेक्षित गति नहीं पकड़ सकी है। जबकि इस वित्तीय साल के बीतने में अब कुछ ही समय बाकी रह गया है।

कॉमर्शियल व अन्य कई भवनों पर लागू नहीं है स्कीम
शासन के आदेशानुसार हाउस टैक्स पर बकाया पर ब्याज माफ 31 मार्च 2022 तक प्रभावी रहेगी। यह योजना व्यावसायिक श्रेणी, सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी कार्यालयों आदि पर प्रभावी नहीं होगी। 31 मार्च 2022 से पहले जाम भी बकाया टैक्स जमा करेंगे, उन्हें एक मुश्त समाधान योजना के तहत हाउस टैक्स पर ब्याज नहीं देना होगा।

वर्जन—
एकमुश्त समाधान योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल सके, इसके लिए तैयारी चल रही है। कैंप लगाने के लिए निर्देशित कर दिया गया है। जल्द ही समय और जगह को चिन्हित करने के साथ शिविर के आयोजन होंगे। ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिल सके।  —अजीत कुमार सिंह, अपर नगर आयुक्त

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