पीलीभीत: खुराफात की आशंका पर पीलीभीत में अलर्ट, नौ मार्च तक निषेधाज्ञा लागू
पीलीभीत, अमृत विचार। चुनावी माहौल के बीच त्योहारों पर फिजा बिगाड़ने की कोशिश न कर दी जाए, इसे लेकर प्रशासन अलर्ट हो गया है। शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन की ओर से नौ मार्च तक निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। इसका उल्लंघन करने वालों से प्रशासन सख्ती से …
पीलीभीत, अमृत विचार। चुनावी माहौल के बीच त्योहारों पर फिजा बिगाड़ने की कोशिश न कर दी जाए, इसे लेकर प्रशासन अलर्ट हो गया है। शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन की ओर से नौ मार्च तक निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। इसका उल्लंघन करने वालों से प्रशासन सख्ती से निपटेगा। तत्काल धारा 188 के तहत एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। एडीएम वित्त एवं राजस्व राम सिंह गौतम की ओर से बुधवार को आदेश जारी करते हुए इसका व्यापक प्रचार-प्रसार और सख्ती से पालन कराने को अफसरों की जिम्मेदारी तय कर दी गई है।
विधानसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता पहले ही लागू हो चुकी है। कोरोना के केस बढ़ने पर कोविड प्रोटोकॉल से संबंधित तमाम दिशानिर्देश जारी किए जा चुके हैं।इसके बीच मगर संक्रांति,गणतंत्र दिवस, मोहम्मद हजरत अली का जन्मदिन, महाशिवरात्रि समेत कई पर्व भी नजदीक हैं। चुनावी माहौल के बीच अराजक तत्व माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं।
इसका अंदेशा भी जताया गया है। जिसे देखते हुए प्रशासन ने जिले में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह आदेश नौ मार्च तक के लिए किया गया है। अगर इसका उल्लंघन संज्ञान में आता है तो पुलिस, प्रशासनिक अफसर सख्ती से कार्रवाई करेंगे। उन पर एफआईआर कराने के लिए भी अधिकारियों को निर्देशित किया गया। कोविड प्रोटोकॉल का भी विशेष तौर पर पालन कराना होगा।
लाठी-डंडा लेकर घूमे तो पड़ेगा भारी
निषेधाज्ञा लागू होने के बाद कई पाबंदियां भी शुरू हो गई हैं। इसके तहत अब कोई शस्त्र लेकर नहीं घूमेगा। फल वाला चाकू भी चार इंज से अधिक का नहीं होना चाहिए। डंडा-लाठी लेकर घूमने पर भी प्रतिबंध है। हालांकि दृष्टिहीन और चलने-फिरने में असमर्थ लोग डंडा लेकर जा सकेंगे। धार्मिक प्रतीक के रुप में सिखों को कृपाण लेकर चलने की अनुमति रहेगी। सार्वजनिक स्थान पर पांच या उससे अधिक लोग जमा नहीं हो सकेंगे। बिना लाइसेंस के तेजाब नहीं बिकेगा। बिना अनुमति के सभा नहीं हो सकेगी। झगड़े के उद्देश्य से ईट पत्थर जमा करने पर भी कार्रवाई होगी। विवादित लेख, पोस्टर आदि पर भी निगाह रहेगी। तेज आवाज वाले पटाखे पर भी प्रतिबंध है।
अफवाह फैलाई तो पहुंच जाओगे हवालात
चुनाव और त्योहार में फिजा बिगाड़ने की कोशिश में खुराफाती तत्व अफवाहों का सहारा लेते हैं।ऐसे में अफवाह फैलाने वालों पर भी पुलिस-प्रशासन की निगाह रहेगी। अगर कोई ऐसा करते पकड़ा गया तो सीधे हवालात पहुंचेगा। सार्वजनिक स्थान पर नशा करके घूमने पर भी प्रतिबंध है। बाइक सवार हुड़दंगियों पर भी सख्ती के निर्देश दिए हैं।रात्रि दस से सुबह छह बजे तक लाउडस्पीकर प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया है।
पोस्टर लगाने को भवन स्वामी की अनुमति जरूरी
चुनावी दौर में दावेदार किसी भी भवन की दीवार पर प्रचार सामग्री चस्पा करा देते हैं। इसे लेकर भी निर्देशित किया गया है। बिना भवन स्वामी की अनुमति के अगर कहीं पोस्टर, हैंडबिल चस्पा किया तो कार्रवाई तय है। होर्डिंग्स और कटआउट भी बिना अनुमति नहीं लग सकेगा।
