मुरादाबाद : कारखानों में मतदान के दिन सार्वजनिक सवेतन अवकाश
मुरादाबाद, अमृत विचार। मतदान के दिन 14 फरवरी को औद्योगिक इकाइयों में काम करने वाले कामगारों को सवेतन सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट शैलेन्द्र कुमार सिंह ने आदेश दिया है। उन्होंने बताया कि मुरादाबाद की समस्त तहसीलों में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान दिवस पर कारखानों में कार्यरत कर्मचारियों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम …
मुरादाबाद, अमृत विचार। मतदान के दिन 14 फरवरी को औद्योगिक इकाइयों में काम करने वाले कामगारों को सवेतन सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट शैलेन्द्र कुमार सिंह ने आदेश दिया है।
उन्होंने बताया कि मुरादाबाद की समस्त तहसीलों में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान दिवस पर कारखानों में कार्यरत कर्मचारियों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 ख के प्रावधानों के अनुसार द्वितीय चरण मतदान दिवस 14 फरवरी को कर्मचारियों को मतदान का अवसर मिलेगा। कारखानों में मतदान के दिवस को सार्वजनिक अवकाश रहेगा और अगले साप्ताहिक अवकाश के दिन उनसे कार्य नहीं लिया जायेगा।
वहीं जिला मजिस्ट्रेट ने मतदान दिवस पर उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्यिक अधिष्ठान अधिनियम 1962 के अन्तर्गत बंदी दिवस के रूप में मनाने का आदेश दिया है। साथ ही नगर निगम मुरादाबाद क्षेत्र में समस्त फोटो स्टेट व टाइप राइटिंग, समस्त स्टील व पीतल के कलात्मक वस्तुओं के निर्माण के समस्त पंजीकृत व अपंजीकृत प्रतिष्ठान नगर पालिका परिषद बिलारी, ठाकुरद्वारा स्थित समस्त दुकानें एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, नगर पंचायत अगवानपुर, कुंदरकी, भोजपुर, कांठ, पाकबडा, दलपतपुर तथा ढकिया स्थित समस्त दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान मतदान दिवस को बंद रहेगा।
