नैनीताल: नन्दा राजजात यात्रा मार्ग के निर्माण कार्यों में धांधली का आरोप
नैनीताल, अमृत विचार। हाईकोर्ट ने नन्दा राजजात यात्रा मार्ग के निर्माण कार्यों के दौरान धांधली करने की आरोपी जिला पंचायत, चमोली की अध्यक्ष रजनी भंडारी को हटाने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर वर्चुअल सुनवाई की। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा एवं न्यायमूर्ति एनएस धनिक की खंडपीठ ने जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी …
नैनीताल, अमृत विचार। हाईकोर्ट ने नन्दा राजजात यात्रा मार्ग के निर्माण कार्यों के दौरान धांधली करने की आरोपी जिला पंचायत, चमोली की अध्यक्ष रजनी भंडारी को हटाने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर वर्चुअल सुनवाई की।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा एवं न्यायमूर्ति एनएस धनिक की खंडपीठ ने जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी को नोटिस जारी करते हुए राज्य सरकार एवं जिला पंचायत चमोली से छह सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 31 मार्च को होगी।
मामले के अनुसार, चमोली निवासी पृथ्वी सिंह नेगी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा कि वर्ष 2012-13 में हुई नन्दा राजजात यात्रा मार्ग के मरम्मत आदि कार्यों का जिम्मा जिला पंचायत चमोली को मिला था। तब जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी थीं।
आरोप है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए मनमानीपूर्ण कार्य कर सरकारी धन का अपव्यय किया और बड़े स्तर पर धांधली हुई।
इस मामले की सरकार द्वारा जांच कराई गई, जिसमें गड़बड़ियों की पुष्टि हुई। लेकिन उनके खिलाफ कार्यवाही किया जाना तो दूर वह दोबारा जिला पंचायत अध्यक्ष चुनीं गईं और जांच रिपोर्ट पर सरकार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।
