अमेरिकी न्यायाधीश ने ट्रंप और उनके बच्चों को दिया बयान दर्ज कराने आदेश
न्यूयॉर्क, अमेरिका। अमेरिका में एक न्यायाधीश ने बृहस्पतिवार को आदेश दिया कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी कारोबारी गतिविधियों की जांच के सिलसिले में सवालों के जवाब दर्ज कराएं। न्यायाधीश आर्थर एन्गोरोन ने आदेश दिया कि ट्रंप और उनके दो बच्चे इवांका तथा डोनाल्ड ट्रंप जूनियर न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल लेतिशिया जेम्स द्वारा दिसंबर में …
न्यूयॉर्क, अमेरिका। अमेरिका में एक न्यायाधीश ने बृहस्पतिवार को आदेश दिया कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी कारोबारी गतिविधियों की जांच के सिलसिले में सवालों के जवाब दर्ज कराएं। न्यायाधीश आर्थर एन्गोरोन ने आदेश दिया कि ट्रंप और उनके दो बच्चे इवांका तथा डोनाल्ड ट्रंप जूनियर न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल लेतिशिया जेम्स द्वारा दिसंबर में जारी किए गए सम्मन का पालन करें।
उन्होंने कहा कि ट्रंप और उनके दो बच्चे 21 दिनों के अंदर अपने बयान दर्ज कराएं। न्यायाधीश ने ट्रंप और जेम्स के कार्यालय के वकीलों की दो घंटे तक चली जिरह के बाद यह फैसला दिया। अदालत ने कहा कि ‘अंतिम विश्लेषण में, राज्य के अटॉर्नी जनरल ने एक कारोबारी ईकाई की जांच शुरू की और संभावित वित्तीय धोखाधड़ी के प्रचुर सबूतों का पता लगाया तथा वह इस कारोबार से जुड़े कई लोगों से सवाल-जवाब करना चाहती हैं।
उनके पास ऐसा करने का स्पष्ट अधिकार है। इस फैसले के खिलाफ अपील की जा सकती है। जेम्स ने कहा कि उनकी जांच में ऐसे सबूत मिले हैं कि ट्रंप की कंपनी ने कर्ज और कर में छूट लेने के लिए गोल्फ कोर्स और स्काईस्क्रैपर्स जैसी संपत्तियों के मूल्यांकन में ”फर्जीवाड़ा” किया। ट्रंप ने एक बयान में कहा, ”कोई मामला नहीं बनता है।
उन्होंने जेम्स के कार्यालय पर उनके कारोबारी संबंधों तथा राजनीतिक प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप करने के लिए अपने भ्रष्ट विवेक का इस्तेमाल कर यह सब कुछ करने का आरोप लगाया। पूर्व राष्ट्रपति ने इस फैसले को ”इतिहास में सबसे बड़े दुर्भावनापूर्ण अभियान को जारी रखने वाला” बताया।
उन्होंने कहा कि याद रखिए, न्यूयॉर्क में मुकदमे की निष्पक्ष सुनवाई नहीं हो सकती क्योंकि न्यायाधीश और न्यायपालिका मुझसे नफरत करती है। यह संभव नहीं है। वहीं, जेम्स ने कहा कि ‘न्याय की राह में किसी को भी आड़े नहीं आने दिया जाएगा, चाहे वह कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो। कोई भी कानून से ऊपर नहीं है।
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