अमरोहा: महिला से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा, 39 हजार का जुर्माना भी लगाया

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अमरोहा, अमृत विचार। महिला के साथ मारपीट व तमंचे के बल पर दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने के आरोपी को अदालत ने दोषी करार दिया है। कोर्ट ने उसे 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 39 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मामला थाना बछरांयू क्षेत्र के …

अमरोहा, अमृत विचार। महिला के साथ मारपीट व तमंचे के बल पर दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने के आरोपी को अदालत ने दोषी करार दिया है। कोर्ट ने उसे 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 39 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मामला थाना बछरांयू क्षेत्र के एक मोहल्ले का है। यहां महिला अपने बच्चों के साथ किराए के मकान पर रहती है।

आरोप है कि 20 मार्च 2017 की रात महिला अपने बच्चों के साथ सो रही थी। रात करीब 10 बजे मोहल्ले का ही शब्बू उर्फ महताव उसके घर में घुस आया और तमंचे के बल पर उसके साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर उसके व बच्चों के साथ मारपीट की। साथ ही जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया। पीड़िता ने इसकी शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने आरोपी शब्बू उर्फ महताव पर मारपीट और दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने आरोपी को जेल भी भेज दिया था।

यह मामला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय प्रथम निशान्त शैव्य की अदालत में विचाराधीन था। शनिवार को इस मामले की अदालत में सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष की तरफ से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव कुमार ने जोरदार पैरवी की। साक्ष्य और सबूत के आधार पर अदालत ने आरापी शब्बू उर्फ महताव को दोषी करार देते हुए उसे दस साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर कुल 39 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

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