बरेली: 24 घंटे के भीतर पुलिस को देनी होगी सीडब्ल्यूसी को सूचना

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बरेली, अमृत विचार। पॉक्सो एक्ट को और ज्यादा मजबूत करते हुए इस दिशा में कुछ बदलाव किए गए हैं। इसके तहत बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) को भी घटना क्रम की जांच कर विस्तृत कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के अधिकार दिए गए हैं। अब न्यायालय में पुलिस के अलावा समिति की ओर से प्रस्तुत …

बरेली, अमृत विचार। पॉक्सो एक्ट को और ज्यादा मजबूत करते हुए इस दिशा में कुछ बदलाव किए गए हैं। इसके तहत बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) को भी घटना क्रम की जांच कर विस्तृत कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के अधिकार दिए गए हैं। अब न्यायालय में पुलिस के अलावा समिति की ओर से प्रस्तुत जांच रिपोर्ट भी सर्वमान्य होगी। इस संबंध में अधिकारियों को विस्तृत जानकारी देने के उद्देश्य से शासन स्तर से वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है जिसमें स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी भी हिस्सा ले रहे हैं। इसके बाद इस संबंध में अधिकारियों को बाकायदा प्रशिक्षित किया जाएगा।

जिला प्रोबेशन अधिकारी नीता अहिरवार ने बताया की शासन की ओर से इस संबंध में सूचना जारी कर दी गई है। इस एक्ट में पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने या घटना होने की जानकारी बाल कल्याण समिति को भी देनी होगी। इसके अलावा नाबालिग के साथ पॉक्सो के अंतर्गत आने वाली घटनाओं की सूचना से भी पूलिस को अवगत कराना होगा।

ताकि केस से संबंधित सभी तथ्यों की जांच कर रिपोर्ट तैयार हो। बताया कि पीड़ितों को कम समय में जल्द से जल्द न्याय मिल सके इस उद्देश्य से यह बदलाव किया गया है। साथ ही इस बदलाव से केस की बाकायदा निगरानी भी हो सकेगी और त्वरित निर्णय की प्रक्रिया में भी तेजी आएगी। पॉक्सो एक्ट के तहत पीड़ितों को जरूरत पड़ने पर जिला विधिक प्राधिकरण की ओर से न्यायिक मदद मुहैया कराई जाएगी। इसके अलावा अक्षम पीड़ितों को रहने, खाने व अन्य जरूरतें भी दी जाएंगी।

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