गाजियाबाद: नक्‍शे से 10 फीसदी से अधिक हुआ निर्माण तो जीडीए करेगा कार्रवाई

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गाजियाबाद। यूपी के गाजियाबाद जिले में इमारत बनने के बाद भी कंप्‍लीशन न लेने वाले लोग कार्रवाई के लिए तैयार रहें। साथ ही, स्‍वीकृत नक्‍शे से 10 फीसदी से अधिक निर्माण करने पर उसे गिराया जाएगा। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ऐसी ग्रुप हाउसिंग की सूची तैयार कर रहा है। अपार्टमेंट एक्ट के तहत जो ग्रुप हाउसिंग …

गाजियाबाद। यूपी के गाजियाबाद जिले में इमारत बनने के बाद भी कंप्‍लीशन न लेने वाले लोग कार्रवाई के लिए तैयार रहें। साथ ही, स्‍वीकृत नक्‍शे से 10 फीसदी से अधिक निर्माण करने पर उसे गिराया जाएगा। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ऐसी ग्रुप हाउसिंग की सूची तैयार कर रहा है। अपार्टमेंट एक्ट के तहत जो ग्रुप हाउसिंग कंपनी इस नियम का पालन नहीं करती हैं, जीडीए उनको नोटिस जारी करेगा।

हालांकि अचार संहिता हटने के बाद यह प्रक्रिया शुरू की जाएगी। गाजियाबाद महानगर में कई सौ से अधिक ग्रुप हाउसिंग हैं। अपार्टमेंट एक्ट के लागू होने के बाद अब कोई भी ग्रुप हाउसिंग तैयार करने वाली रियल एस्टेट कंपनी को कंप्लीशन लेना अनिवार्य होता है। जीडीए के मुताबिक अगर किसी कंपनी ने ग्रुप हाउसिंग तैयार की है तो वह कंप्लीशन के लिए आवेदन कर सकती है।

इसके लिए कंपनी को जीडीए से पास नक्शा नियोजन विभाग में जमा करना होगा। नियोजन विभाग की टीम मौके पर निर्माण का जायजा लेगी। यानी अगर नक्शे के हिसाब से दस प्रतिशत तक अधिक निर्माण है तो उसे कंपाउंड किया जा सकता है। अगर इससे अधिक निर्माण होता है तो उसे तोड़ना होता है। इसके बाद कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी किया जाता है।

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