Hijab Controversy: कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई, सरकार ने कहा- कैंपस के अंदर नहीं, सिर्फ क्लास के दौरान बैन है हिजाब

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बेंगलुरू। कर्नाटक में हिजाब बैन को लेकर मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सरकार का पक्ष रखते हुए एडवोकेट जनरल ने कहा कि कॉलेज कैंपस के अंदर हिजाब पहनने पर रोक नहीं है, सिर्फ क्लासरुम और क्लास के दौरान हिजाब बैन है। उन्होंने कोर्ट जानकारी दी कि हमारे पास कर्नाटक शैक्षणिक संस्थानों …

बेंगलुरू। कर्नाटक में हिजाब बैन को लेकर मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सरकार का पक्ष रखते हुए एडवोकेट जनरल ने कहा कि कॉलेज कैंपस के अंदर हिजाब पहनने पर रोक नहीं है, सिर्फ क्लासरुम और क्लास के दौरान हिजाब बैन है। उन्होंने कोर्ट जानकारी दी कि हमारे पास कर्नाटक शैक्षणिक संस्थानों के रूप में एक कानून है। वर्गीकरण और पंजीकरण नियम, नियम 11. यह नियम उन पर एक विशेष पहनावा पहनने का उचित प्रतिबंध लगाता है।

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि वह हिजाब से संबंधित मामले का इसी हफ्ते निस्तारण करना चाहता है। इसके साथ ही अदालत ने इससे जुड़े सभी पक्षों से सहयोग देने की अपील की। अदालत की कार्यवाही शुरू होते ही याचिकाकर्ता लड़कियों की ओर से पेश एक वकील ने उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ से उन मुस्लिम लड़कियों को कुछ छूट देने का अनुरोध किया, जो हिजाब पहनकर स्कूलों और कॉलेजों में उपस्थित होना चाहती हैं।

याचिकाकर्ताओं ने हिजाब प्रतिबंध के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया था। मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी, न्यायमूर्ति जे एम खाजी और न्यायमूर्ति कृष्णा एम दीक्षित की पूर्ण पीठ कक्षाओं के अंदर हिजाब पहनने की अनुमति देने का अनुरोध करने वाली लड़कियों की याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हम इस मामले को इसी सप्ताह खत्म करना चाहते हैं। इस सप्ताह के अंत तक इस मामले को खत्म करने के लिए सभी प्रयास करें।

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