अनिल देशमुख की याचिका पर सुनवाई करने से दो जजों ने किया इंकार
मुंबई। बॉम्बे उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों ने बुधवार को महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार के मामले में उनकी रिमांड के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की अर्जी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया। न्यायमूर्ति रेवती डेरे की ओर से याचिका पर सुनवाई …
मुंबई। बॉम्बे उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों ने बुधवार को महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार के मामले में उनकी रिमांड के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की अर्जी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया।
न्यायमूर्ति रेवती डेरे की ओर से याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लेने के तुरंत बाद न्यायमूर्ति पीडी नाइक भी सुनवाई से हट गए। मामले को अब मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष रखा जाएगा जो सुनवाई के लिए एक पीठ का निर्धारण करेंगे। सीबीआई की अदालत ने सीबीआई को जबरन वसूली के एक मामले में देशमुख को गिरफ्तार करने की अनुमति दी थी।
मुंबई के पूर्व आयुक्त परमबीर सिंह ने उनके खिलाफ यह आरोप लगाया था। न्यायालय की अनुमति के बाद सीबीआई ने बुधवार को देशमुख को आर्थर रोड जेल से गिरफ्तार किया, जहां वह मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में हिरासत में हैं।
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