बहराइच: रेप के मामले में कोर्ट ने दोषी को सुनाई 20 साल की सजा

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बहराइच। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, विशेक्ष न्यायाधीश, पॉक्सो एक्ट के जज वरूण मोहित निगम ने रेप व पॉक्सो एक्ट के मामले में दोषसिद्ध होने पर 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने दोषसिद्ध अपराधी पर एक लाख का अर्थदंड लगाया है। जिसको अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त …

बहराइच। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, विशेक्ष न्यायाधीश, पॉक्सो एक्ट के जज वरूण मोहित निगम ने रेप व पॉक्सो एक्ट के मामले में दोषसिद्ध होने पर 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने दोषसिद्ध अपराधी पर एक लाख का अर्थदंड लगाया है। जिसको अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। जुर्माना की 60 फीसदी धनराशि पीड़िता को दी जाएगी।

खैरीघाट थाने के एक गांव निवासी व्यक्ति की 13 वर्षीय बेटी 21 जून 2014 को दोपहर में मवेशी चराने गई थी। विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता पाक्सो सन्त प्रताप सिंह ने बताया कि उसके साथ खैरीघाट थाने के बसन्तापुर के मजरे भकुरहा निवासी मैकू पुत्र राम वर्मा ने उसके साथ रेप की वारदात की। पीड़िता के घर आने पर उसकी हालत खराब देख परिजनों को शंका हुई।

बेटी ने परिजनों को अपने साथ हुई वारदात की जानकारी दी। तो उनके होश उड़ गये। उस दिन रात अधिकचटक होने व साधन न मिलने पर अगले दिन पीड़िता को लेकर थाने गए। तहरीर दिए जाने पर मैकू के विरूद्ध रेप व पाक्सो की धाराओं में केस दर्ज किया गया। किशोरी को मेडिकल को भेजा गया। पुलिस ने कोर्ट में बयान दर्ज कराए। पुलिस ने विवेचना के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करने पर इस मामले में सुनवाई की शुरूआत हुई।

यह मामला न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश कोर्ट मे स्थानांतरित होने पर 22 सितम्बर 2014 से सुनवाई का सिलसिला शुरू हुआ। कोर्ट ने गवाह के बयान दर्ज किया। बुधवार को कोर्ट ने बचाव पक्ष व अभियोजन से विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता पाक्सो सन्त प्रताप सिंह, विशेष लोक अभियोजक संतोष सिंह के तर्कों को सुना। मैकू पर दोषसिद्ध पाए जाने पर बीस वर्ष के कठोर कारावास व एक लाख रूपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

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