बरेली: पत्नी की सरिया घोंपकर हत्या करने वाले पति को उम्रकैद

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बरेली, विधि संवाददाता, अमृत विचार। ससुराल में घुसकर पत्नी की सरिया घोंपकर हत्या करने वाले बारादरी कालीबाड़ी निवासी राहुल को सत्र परीक्षण में दोषी पाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट-प्रथम सुनील कुमार वर्मा ने आजीवन कारावास व कुल 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। एडीजीसी क्राइम सचिन जायसवाल ने बताया कि मृतका के पिता …

बरेली, विधि संवाददाता, अमृत विचार। ससुराल में घुसकर पत्नी की सरिया घोंपकर हत्या करने वाले बारादरी कालीबाड़ी निवासी राहुल को सत्र परीक्षण में दोषी पाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट-प्रथम सुनील कुमार वर्मा ने आजीवन कारावास व कुल 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

एडीजीसी क्राइम सचिन जायसवाल ने बताया कि मृतका के पिता नंद किशोर ने थाना बारादरी में तहरीर देकर बताया था कि मेरी पुत्री शालिनी ने वर्ष 2016 में राहुल से प्रेम विवाह किया था। कुछ दिन बाद राहुल बेटी को परेशान करने लगा। परेशान होकर बेटी मेरे घर आ गयी इस बाबत मुकदमा भी दर्ज कराया था। राहुल मेरी बेटी को बार-बार धमकी देता था।

2 सितंबर 2018 को दोपहर 1 बजे करीब मेरे घर पर आया और नुकीली सरिया शालिनी के जो कि घर में पलंग पर बैठी थी उसके पेट में घोंप दी। बचाने आयी दूसरी बेटी कसिस पर भी वार किया जिससे उसके हाथ में भी गंभीर चोट आयी। राहुल को पकड़ने का प्रयास किया मगर वह धमकी देते हुए भाग गया। शालिनी की मौके पर ही मौत हो गयी। पुलिस ने विवेचना उपरांत हत्या, जानलेवा हमला, घर में घुसकर हमला करने, धमकी देने आदि गंभीर धाराओं में आरोप पत्र कोर्ट भेजा था। अभियोजन ने 7 गवाहों को परीक्षित कराया था।

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