अमेरिकी अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप के ट्विटर प्रतिबंध के मुकदमे को किया खारिज
वाशिंगटन। अमेरिका में कैलिफोर्निया की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस मुकदमे को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने ट्विटर अकाउंट पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग की थी। ‘खलीज टाइम्स’ ने शनिवार को अपनी रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी। मुकदमे में तर्क दिया गया कि अमेरिकी लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी …
वाशिंगटन। अमेरिका में कैलिफोर्निया की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस मुकदमे को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने ट्विटर अकाउंट पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग की थी। ‘खलीज टाइम्स’ ने शनिवार को अपनी रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी। मुकदमे में तर्क दिया गया कि अमेरिकी लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी की अवधारणा है। संविधान के पहले संसोधन में इसे अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है।
ट्रम्प ने कहा कि कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को इस बात का हक नहीं दिया जा सकता कि वे नागरिकों के इस अधिकार का हनन करे। न्यायाधीश ने हालांकि उनके इस तर्क को कमजोर माना।अमेरिकी जिला न्यायालय के न्यायाधीश जेम्स डोनाटो ने मुकदमे को खारिज करते हुए अपने फैसले में कहा, ”मुकदमा ट्विटर के खिलाफ पहले संशोधन के दावे को सही नहीं ठहराता। टि्वटर अपनी शर्तों में किसी भी अकांउट के उपयुक्त रूप में कार्य करने की अनुमति देता है।” मुकदमे में ट्विटर और उसके पूर्व प्रमुख जैक डोर्सी को प्रतिवादी के रूप में नामित किया गया था और नकद हर्जाने के साथ-साथ निलंबित खातों को तुरंत बहाल करने का आदेश दिए जाने की मांग की गई थी।
ट्विटर ने छह जनवरी, 2021 को ‘स्टॉप द स्टील’ रैली में ट्रंप के भाषण देने के दो दिन बाद उनके खाते को स्थायी रूप से निलंबित कर दिया था, जिसके बाद पूर्व राष्ट्रपति केसमर्थकों ने कैपिटल बिल्डिंग में जमकर हिंसा की। उस दौरान अमेरिका के नये राष्ट्रपति के रूप में जो बाइडेन के नाम का एलान होना था। उस दौरान टि्वटर ने कहा था कि ट्रंप की ट्वीट से हिंसा के और भड़कने की आशंका के मद्देनजर प्रतिबंध लगाया गया।
ये भी पढ़ें : Sri Lanka Emergency : आर्थिक संकट के बीच श्रीलंका में फिर लगा आपातकाल, राजपक्षे सरकार के इस्तीफे की मांग तेज
