आशीष मिश्रा को इलाहाबाद HC की लखनऊ बेंच से नहीं मिली जमानत, अन्य आरोपियों की याचिका भी खारिज

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लखनऊ। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से जमानत नहीं मिल पाई। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में जस्टिस कृष्ण पहल की कोर्ट में अब 25 मई को मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। इससे पहले लखनऊ बेंच में ही सोमवार को न्यायाधीश डीके सिंह ने इस …

लखनऊ। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से जमानत नहीं मिल पाई। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में जस्टिस कृष्ण पहल की कोर्ट में अब 25 मई को मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी।

इससे पहले लखनऊ बेंच में ही सोमवार को न्यायाधीश डीके सिंह ने इस मामले के अन्य आरोपी लव कुश, अंकित दास, सुमित जायसवाल और शिशुपाल की जमानत याचिका खारिज कर दी।

लखीमपुर खीरी के जिला सत्र एवं न्यायालय में आज तिकुनिया हिंसा मामला में आरोपी बनाए गए किसानों में शामिल विचित्र सिंह ने डिस्चार्ज एप्लीकेशन डाली है। इसके अलावा बाकी के बचे तीन आरोपियों ने भी डिस्चार्ज एप्लीकेशन डालने के लिए समय मांगा है।

पढ़ें- लखीमपुर-खीरी केस: मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा पर आरोप तय करने को लेकर आज कोर्ट में सुनवाई

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