बलिया: गैर इरादतन हत्या के मामले में सगे भाइयों को दस साल के कारावास की मिली सजा

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बलिया। जिले की एक अदालत ने गैर इरादतन हत्या के 11 साल पुराने मामले में दो भाइयों को दोषी करार देते हुए दस साल के कारावास की सजा सुनाई है। संयुक्त निदेशक अभियोजन सुरेश कुमार पाठक ने बुधवार को बताया कि जिले के फेफना थाना क्षेत्र के भीखमपुर गांव में गत 13 फरवरी 2011 को …

बलिया। जिले की एक अदालत ने गैर इरादतन हत्या के 11 साल पुराने मामले में दो भाइयों को दोषी करार देते हुए दस साल के कारावास की सजा सुनाई है।

संयुक्त निदेशक अभियोजन सुरेश कुमार पाठक ने बुधवार को बताया कि जिले के फेफना थाना क्षेत्र के भीखमपुर गांव में गत 13 फरवरी 2011 को शिवानन्द सिंह के सिर पर मुसर व लाठी से हमला कर घायल कर दिया गया था, जिनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी थी। हैंडपाइप पर स्नान करने की बात को लेकर हुए विवाद में यह घटना हुई थी।

इस मामले में मृतक के भतीजे की शिकायत पर रंग बहादुर सिंह व राम अवतार सिंह के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की सुसंगत धारा में नामजद मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने विवेचना के उपरांत दोनों भाई के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।

उन्होंने बताया कि अपर जिला जज अरुण कुमार के न्यायालय ने मंगलवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद दोनों भाई रंग बहादुर सिंह व राम अवतार सिंह को दोषी करार देते हुए दस दस साल के कारावास व दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

पढ़ें- बिहार: नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में युवक को सश्रम आजीवन कारावास

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