बुलंदशहर : हत्या के आरोपी पिता-पुत्र को मिली उमक्रैद की सजा
बुलंदशहर । जनपद से स्थानांतरण होने से ठीक पहले जिला जज ने बड़ा फैसला सुनाया है। अपने फैसले में एक शख्स की हत्या के आरोपी पिता-पुत्र को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साल 2012 के इस मामले में आरोपियों को 10 साल बाद आज सजा सुनाई गई है। दरअसल,बुधवार को जिला जज यशवंत मिश्रा का …
बुलंदशहर । जनपद से स्थानांतरण होने से ठीक पहले जिला जज ने बड़ा फैसला सुनाया है। अपने फैसले में एक शख्स की हत्या के आरोपी पिता-पुत्र को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साल 2012 के इस मामले में आरोपियों को 10 साल बाद आज सजा सुनाई गई है।
दरअसल,बुधवार को जिला जज यशवंत मिश्रा का स्थानान्तरण वाराणसी हो गया है। बुलंदशहर कोर्ट में जिला जज ने अंतिम आदेश दिया गया है। जिला शासकीय अधिवक्ता राहुल उपाध्याय के मुताबिक साल 2012 में सिकंदराबाद क्षेत्र के गांव गेसुपुर निवासी बाबू और शाहिद ने औरंगाबाद निवासी युवक जमालुद्दीन की गोली मारकर हत्या कर दी थी। हत्या के बाद आरोपित मौके से फरार हो गए थे।
पुलिस ने बाद में दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया था। जिला जज यशवंत मिश्रा ने बुधवार को दोष सिद्ध होने पर पिता-पुत्र को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोनों आरोपियों पर छह-छह हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
पुलिस की मानें तो साल 2012 में औरंगाबाद निवासी जमालुद्दीन और सिकंदराबाद निवासी बाबू के बीच आपसी पुरानी रंजिश चल रही थी। दोनों के बीच चल रही इसी अदावत में जमालुद्दीन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
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