हरदोई: रेप के आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनाई 20 साल कैद की सजा

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हरदोई। अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार सिंह ने फैसले में एक बालिका के साथ जबरिया रेप करने के मामले में आरोपित को जुर्म साबित होने पर 20 साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई है। जज ने आरोपी पर ₹50000 का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना की धनराशि अदा होने पर उसकी आधी धनराशि पीड़िता …

हरदोई। अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार सिंह ने फैसले में एक बालिका के साथ जबरिया रेप करने के मामले में आरोपित को जुर्म साबित होने पर 20 साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई है। जज ने आरोपी पर ₹50000 का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना की धनराशि अदा होने पर उसकी आधी धनराशि पीड़िता को दिलाए जाने का आदेश दिया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना हरपालपुर क्षेत्र के गांव निवासी सोनू ने 21 अगस्त 2019 को शाम साढ़े सात बजे गांव के ही एक आठ वर्षीय बालिका के साथ जबरिया रेप किया। इस मामले की रिपोर्ट बालिका के पिता ने आरोपी के खिलाफ दर्ज कराएं सत्र न्यायाधीश ने अदालत के समक्ष पेश हुई गवाही के अलावा दोनों पक्षों की दलीलों को सुनकर आरोपित सोनू पर जुर्म साबित पाया और उसे 20 साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई। साथ

जज ने आरोपित पर ₹50000 का जुर्माना भी लगाया। जिसे अदा न करने पर अतिरिक्त कैद की सजा सुनाई है। जुर्माना की धनराशि अदा होने पर उसकी आधी धनराशि पीड़िता को दिलाये जाने का आदेश दिया है।

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