मुरादाबाद : नशे की कारोबारी हसीना न्यायालय से दोषी करार
मुरादाबाद,अमृत विचार। पश्चिम यूपी में नशे के कारोबार की लेडी क्वीन कही जाने वाली हसीना कोर्ट से दोषी करार दी गई है। पुलिस के आरोपों पर सच की मुहर लगाते कोर्ट ने माना कि नशे के कारोबार में हसीना की गहरी पैठ है। महिला की सजा कोर्ट द्वारा मंगलवार को तय की जाएगी। विशेष लोक …
मुरादाबाद,अमृत विचार। पश्चिम यूपी में नशे के कारोबार की लेडी क्वीन कही जाने वाली हसीना कोर्ट से दोषी करार दी गई है। पुलिस के आरोपों पर सच की मुहर लगाते कोर्ट ने माना कि नशे के कारोबार में हसीना की गहरी पैठ है। महिला की सजा कोर्ट द्वारा मंगलवार को तय की जाएगी।
विशेष लोक अभियोग अग्रवाल के मुताबिक ड्रग इंस्पेक्टर नरेश मोहन दीपक ने 9 अगस्त 2019 को मझोला थाने में तहरीर दी। उन्होंने बताया कि दोपहर 12:15 बजे उन्होंने पुलिस के साथ संयुक्त रूप से जयंतीपुर में छापेमारी की। छापेमारी टीम में तत्कालीन महिला थानाध्यक्ष महिला थानाध्यक्ष ज्योति सिंह दलबल के साथ रहीं। संदिग्ध ठिकाने पर कुर्सी पर एक बैठी एक अधेड़ महिला को नशीली गोलियां बेचते पकड़ा गया। उसकी पहचान हसीना पुत्री बाबू निवासी मीना नगर, जयंतीपुर थाना मझोला के रूप में हुई। मौके से भारी मात्रा में नशीली गोलियां बरामद की गईं।
बरामद दवाओं में 129 नशीले इंजेक्शन भी शामिल थे। 480 नशीला कैप्सूल बरामद हुआ। 1,300 ग्राम चरस जैसा पदार्थ मिला। दवाओं की जांच व विश्लेषण के लिए नमूने विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजे गए। हसीना ने बताया कि वह नशीली दवाओं का कारोबार करने वाले गिरोह से जुडी है। गिरोह के बाबत बोलने पर उसकी सपरिवार हत्या हो जाएगी। छापेमारी टीम ने जब बरामद नशीली दवाओं पर गवाहों से हस्ताक्षर करने का अनुरोध किया तो कोई तैयार नहीं हुआ। ड्रग इंस्पेक्टर के आरोप व उनके द्वारा पेश साक्ष्य का परिसीलन करने के बाद कोर्ट ने एनडीपीएस एक्ट के तहत हसीना को दोषी करार दिया।
ये भी पढ़ें : मोनू हत्याकांड: आरोपियों के पाले में खड़ी मृतक की पत्नी को देख फटी रह गईंं आखें
