बहराइच : कर्ज न चुकाने पर प्रशासन ने कब्जे में ली व्यवसायी की जमीन
बहराइच । शहर के मोहल्ला नाजिरपुरा निवासी एक प्रापर्टी मालिक ने बैंक ऑफ बड़ौदा से से कर्ज लिया था। जमा न करने पर सरफेसी एक्ट के तहत तहसील ने जमीन को कब्जे में लेते हुए ताला लगा कर सील कर दिया है। 21 दिन में कर्ज न जमा करने पर जमीन को नीलाम कर दिया …
बहराइच । शहर के मोहल्ला नाजिरपुरा निवासी एक प्रापर्टी मालिक ने बैंक ऑफ बड़ौदा से से कर्ज लिया था। जमा न करने पर सरफेसी एक्ट के तहत तहसील ने जमीन को कब्जे में लेते हुए ताला लगा कर सील कर दिया है। 21 दिन में कर्ज न जमा करने पर जमीन को नीलाम कर दिया जाएगा।
तहसील कैसरगंज के अंतर्गत ग्राम आलादादपुर परगना फखरपुर में प्रॉपर्टी मालिक इरशाद खान निवासी नाज़िरपुरा की जमीन को सरफेसी एक्ट के तहत जब्त कर ली गई। प्रॉपर्टी मालिक इरशाद खान ने बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा छावनी बाजार बहराइच की शाखा से जमीन पर कर्जा लिया था। जिसको अदा न कर पाने की वजह से नोटिस दी गई थी, उसके बाद भी बैंक का कर्ज अदा नहीं कर पाए।
इस पर शाखा प्रबंधक ने दो जून को अपर जिला मजिस्ट्रेट मनोज कुमार को पत्र दिया था। एडीएम ने 16 जून को कार्यवाई के निर्देश एसडीएम को दिया। उपजिलाधिकारी कैसरगंज महेश कुमार कैथल ने नायब तहसीलदार जरवल विजय कुमार शुक्ला, कानूनगो, लेखपाल और थानाध्यक्ष फखरपुर व पुलिस बल के साथ मौके पर जाकर जमीन को कब्जे में ले लिया।
जमीन में ताला लगाते हुए सीज कर दिया था। एसडीएम ने बताया कि प्रॉपर्टी मालिक इरशाद खान अगर 21 दिन के अंदर बैंक का कर्जा अदा कर दे तो उनकी जमीन को वापस कर दी जाएगी । नहीं तो 21 दिन के बाद जमीन को नीलाम कर दिया जाएगा।
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