लखनऊ: नाबालिग के अपहरण और दुराचार में महिला समेत तीन को 20-20 साल की जेल

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लखनऊ। नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपहरण करने के बाद अपना नाम बदलकर सामूहिक दुराचार करने के आरोपी मोहम्मद जैद खान उर्फ समीर तथा विनय मिश्रा उर्फ विन्नी एवं अपराध में सहयोग करने की आरोपी सोनिका वाधवा को पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश अरविंद मिश्रा ने 20-20 वर्ष के कठोर कारावास व प्रत्येक को 80 हजार रुपए …

लखनऊ। नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपहरण करने के बाद अपना नाम बदलकर सामूहिक दुराचार करने के आरोपी मोहम्मद जैद खान उर्फ समीर तथा विनय मिश्रा उर्फ विन्नी एवं अपराध में सहयोग करने की आरोपी सोनिका वाधवा को पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश अरविंद मिश्रा ने 20-20 वर्ष के कठोर कारावास व प्रत्येक को 80 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।

अदालत के समक्ष अभियोजन की ओर से कहा गया कि इस मामले की रिपोर्ट पीड़िता के पिता द्वारा 31 अगस्त 2013 को थाना चौक में दर्ज कराई गई थी। जिसमें कहा गया था कि उसकी 16 वर्षीय पुत्री व 24 वर्षीय बहु सोनिका घर से कुछ काम से बाहर गई थी। उसके बाद वापस नहीं लौटी तलाशने पर भी उनका कोई पता नहीं चल पा रहा है।

विवेचना के दौरान पीड़िता के बरामद होने पर अभियुक्तों का नाम प्रकाश में आया। जिसमें उसने अभियुक्तों द्वारा जबरन बलात्कार करने की बात कही है तथा उसकी भाभी सोनिका बधवा ने विनय मिश्रा के साथ चल रहे प्रेम संबंधों को जारी रखने के लिए अभियुक्त जैद खान का वास्तविक नाम छुपाते हुए अमन मिश्रा नाम से परिचय कराया।अभियुक्त विनय मिश्रा के द्वारा समूह गठित कर जैद खान को अमन मिश्रा के रूप में प्रदर्शित करते हुए पीड़िता के साथ सामूहिक दुराचार किया।

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