इलेक्ट्रिक बसों के चार्जिंग प्वाइंट बढ़ाते हुए नगरीय बस सेवा का करें विस्तार: कमिश्नर

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गोरखपुर। मण्डलायुक्त रवि कुमार एन.जी. ने निर्देश दिये है कि आम जनता के सुगम आवागमन के दृष्टिगत नगरीय क्षेत्रों के भीड़ वाले रूटों का चिन्ही करण कर उस पर नगरीय बसों की संख्या बढ़ाई जाये ताकि लोगों को आने जाने में सहूलियत हो सके। इसके साथ ही पार्किंग विकसित करने एवं इलेक्ट्रिक बसों के चार्जिंग …

गोरखपुर। मण्डलायुक्त रवि कुमार एन.जी. ने निर्देश दिये है कि आम जनता के सुगम आवागमन के दृष्टिगत नगरीय क्षेत्रों के भीड़ वाले रूटों का चिन्ही करण कर उस पर नगरीय बसों की संख्या बढ़ाई जाये ताकि लोगों को आने जाने में सहूलियत हो सके। इसके साथ ही पार्किंग विकसित करने एवं इलेक्ट्रिक बसों के चार्जिंग प्वाइंट नौसढ़ सहित अन्य प्रमुख स्थलों पर बनाये जाये। उन्होंने यह भी कहा कि बसों को सड़क पर न खड़ा किया जाये बल्कि उसे बस स्टेशन के अन्दर ही खड़ा किया जाये ताकि जाम की स्थिति उत्पन्न न होने पाये।

उक्त निर्देश मण्डलायुक्त ने आयुक्त सभागार में गोरखपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के संबंध में आहूत बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिये। इस अवसर पर उन्होंने एजेण्डावार समीक्षा करते हुए बताया कि महानगरों में शहरी परिवहन की समस्या के परिप्रेक्ष्य में वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसों का संचलन किया गया है। उन्होंने पार्किंग विकसित किये जाने के संबंध में निर्देश दिये कि नगरनिगम चयनित स्थलों पर प्रमुखता के आधार पर कार्यवाही सुनिश्चित करें। इसके साथ ही उन्होंने शहर के अन्दर सड़कों को माडल सड़क के रूप में विकसित किये जाने हेतु कार्य योजनानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।

इस अवसर पर मण्डलायुक्त ने कहा कि टिकट चोरी को रोकने के लिए आवश्यक है कि अधिकाधिक मार्ग चेकिंग करायी जाये तथा बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़े जाने पर दण्ड स्वरूप पेनाल्टी लगाई जाये। उन्होंने यह भी बताया कि शासन द्वारा लोक कल्याणकारी योजनाओं/कार्यक्रमों में नगरीय निकायों से संबंधित अनेक योजनाएं संचालित की गयी है। जन सामान्य के हितार्थ एवं लोक कल्याणार्थ शासकीय योजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार दृढ़ संकल्पित है।

आम जन के हितार्थ वृहद एंव समग्र रूप से क्रियान्वित की जाने वाली शासन की नीतियों, कार्यक्रमों, परियोजनाओं को लक्षित किया गया है जिसके अन्तर्गत 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए सार्वजनिक परिवहन में मुफ्त यात्रा की व्यवस्था किया जाना है। नगरीय परिवहन की बसों से घटित होने वाली दुर्घटनाओं की दी जाने वाली आर्थिक सहायता के संबंध में बताया गया कि मृत यात्रियों के आश्रित को रूपया 50 हजार, घायल यात्री को 5 हजार तथा गंभीर रूप से घायल यात्री को 20 हजार की तात्कालिक आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने की व्यवस्था है। बैठक में अपर आयुक्त प्रशासन ए.के. सैनी, एसपी ट्रेफिक, आरटीओ सहित अन्य संबंधित अधिकारी गण उपस्थित रहे। बैठक का संचालन आर.एम. रोडवेज ने किया।

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