लखीमपुर-खीरी: ईंट भट्ठा मालिक ने फंसाने के लिए गढ़ी थी लूट की फर्जी कहानी, हुआ खुलासा
अमृत विचार, लखीमपुर-खीरी। थाना खीरी क्षेत्र के एक ईंट भट्ठे पर हुई ट्रैक्टर लूट की घटना पुलिस की जांच में फर्जी निकली। इंस्पेक्टर के मुताबिक ईंट भट्ठा मालिक ने रंजिश के चलते लूट की घटना में नामजद आरोपी को फंसाने के लिए लूट की कहानी रची थी। पुलिस ने गांव सरखन से झाड़ियों के बीच …
अमृत विचार, लखीमपुर-खीरी। थाना खीरी क्षेत्र के एक ईंट भट्ठे पर हुई ट्रैक्टर लूट की घटना पुलिस की जांच में फर्जी निकली। इंस्पेक्टर के मुताबिक ईंट भट्ठा मालिक ने रंजिश के चलते लूट की घटना में नामजद आरोपी को फंसाने के लिए लूट की कहानी रची थी। पुलिस ने गांव सरखन से झाड़ियों के बीच खड़ा ट्रैक्टर बरामद कर ईंट भट्ठा मालिक और घटना में शामिल तीन अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तीन आरोपी फरार हैं।
थाना खीरी के गांव सोंठपुर मजरा बांसताली स्थित मां देवी ईंट उद्योग भट्ठे पर नकाबपोश बदमाशों ने 23 जुलाई की रात धावा बोल दिया था। चौकीदार गांव लखनपुर मजरा गौरिया निवासी श्रीकांत शुक्ला और मदारापुर निवासी संतलाल को बंधक बनाकर जमकर पीटा था। हवाई फायर कर दहशत फैलाई थी। बदमाश भट्ठे से एक ट्रैक्टर, मोबाइल और 2500 रुपये लूट ले गए थे। चौकीदार श्रीकृष्ण ने घटना में शामिल एक बदमाश को पहचानने का दावा किया था।
पहचाने गए गांव बांसताली निवासी अजय कुमार को नामजद करते हुए तीन अन्य बदमाशों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने जब जांच की तो यह बात सामने आई कि अजय कुमार वर्मा से लखीमपुर के मोहल्ला महाराज नगर निवासी ईंट भट्ठा मालिक शैलेश कुमार तोलानी से 15 दिन पहले काफी बहस हो गई थी। उसने शैलेश को देख लेने की धमकी दी थी। इस पर पुलिस ने मोबाइल कॉल डिटेल निकाली तो घटना की परत दर परत खुलती चली गई।
पुलिस ने भट्ठे के मुंशी जर्रार को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो सच्चाई सामने आ गई। इस पर पुलिस ने ईंट भट्ठा मालिक शैलेश कुमार तोलानी, गांव सरखन निवासी जर्रार के भाई शादाब पुत्र लियाकत और लियाकत पुत्र अब्दुल रहमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने शादाब की निशानदेही पर गांव सरखन में झाड़ियों के बीच कब्रिस्तान में छिपाकर खड़ा किया गया ट्रैक्टर बरामद कर लिया।
शुक्रवार को पुलिस ने ईंट भट्ठा मालिक समेत सभी आरोपियों का चालान कर कोर्ट में पेश किया, जहां से अदालत ने चारों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। पुलिस ने दर्ज इस मामले में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर धारा 395/412 की बढ़ोतरी की है।
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