मुरादाबाद : पूर्व पार्षद की हत्या में चार को उम्रकैद, दोषियों में एक अिधवक्ता भी है शामिल
मुरादाबाद,अमृत विचार। नागफनी में 14 साल पहले हुई पूर्व पार्षद की हत्या में अधिवक्ता समेत चार आरोपियों को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषियों पर एक लाख पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। संपत्ति विवाद में पूर्व पार्षद की हत्या करीब 14 साल पहले नागफनी थान क्षेत्र में …
मुरादाबाद,अमृत विचार। नागफनी में 14 साल पहले हुई पूर्व पार्षद की हत्या में अधिवक्ता समेत चार आरोपियों को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषियों पर एक लाख पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। संपत्ति विवाद में पूर्व पार्षद की हत्या करीब 14 साल पहले नागफनी थान क्षेत्र में हुई थी। नागफनी थाना क्षेत्र के मोहल्ला बंगला गांव के निवासी कृष्ण कुमार ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
कृष्ण कुमार ने बताया था कि 30 अप्रैल 2008 को उसके माता-पिता पूर्व पार्षद राज कुमार और राजकुमारी समेत अन्य लोग उसके चाचा को निजी अस्पताल से लेकर घर लेकर लौट रहे थे। देर रात आठ बजे बंगला गांव के पास चार खंबा रोड पर कुछ लोगों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी थीं। गोली लगने से पूर्व पार्षद राजकुमार और उनकी पत्नी राजकुमारी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। हालत नाजुक होने पर राजकुमार को बेहतर उपचार के लिए दिल्ली रेफर कर दिया गया था। मगर इलाज के दौरान राजकुमार ने दम तोड़ दिया था। पुलिस ने घायल हालत में राजकुमार के मृत्युपूर्व बयान भी दर्ज कर लिए थे। इस मामले में अधिवक्ता पवित्र कुमार, मिलन कुमार, पंकज उर्फ अमित और अनिल उर्फ बबलू के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की विवेचना तत्कालीन उप निरीक्षक चन्द्र प्रकाश ने की थी। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था।
पूर्व पार्षद हत्याकांड की सुनवाई एडीजे 11 मोहित शर्मा की अदालत में हुई। अदालत में बचाव पक्ष के अधिवक्ता का कहना था कि आरोपियों को झूठा फंसाया गया है। जबकि शासकीय अधिवक्ता का कहना था कि घटना के कई साक्ष्य मौजूद हैं। मृत्युपूर्व लिए गए बयान में खुद मृतक ने ही आरोपियों के नाम बताए थे। इसके अलावा उनकी पत्नी राजकुमारी ने भी घटना को अपनी आंखों से देखा था। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने और पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर अधिवक्ता पवित्र कुमार, मिलन कुमार, पंकज उर्फ अमित व अनिल उर्फ बब्लू को पूर्व पार्षद की हत्या का दोषी करार देते हुए सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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