हरदोई: दुष्कर्म के मामले में आरोपी को विशेष न्यायाधीश ने सुनाई 10 वर्ष की सजा
हरदोई। विशेष न्यायाधीश व अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार सिंह ने लड़की को बहला फुसला कर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने से सम्बंधित मुकदमे में अभियुक्त को अर्थदंड के साथ दस वर्ष के कारावास की सजा दी है। वादी मुकदमा के द्वारा थाना सण्डीला पर 11 सितम्बर 2017 दर्ज कराई गई रिपोर्ट के अनुसार …
हरदोई। विशेष न्यायाधीश व अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार सिंह ने लड़की को बहला फुसला कर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने से सम्बंधित मुकदमे में अभियुक्त को अर्थदंड के साथ दस वर्ष के कारावास की सजा दी है। वादी मुकदमा के द्वारा थाना सण्डीला पर 11 सितम्बर 2017 दर्ज कराई गई रिपोर्ट के अनुसार उसकी बहन को अभियुक्त जीशान पुत्र अहसान निवासी मुन्नुखेड़ा चौराहा थाना सण्डीला 3 सितम्बर 2017 को भगा ले गया था।
पुलिस द्वारा आरोपपत्र प्रेषित करने के बाद अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से क्षितिज दीक्षित व कृष्णगोपाल त्रिपाठी द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों व बहस को सुनने के बाद पीठासीन न्यायाधीश ने अभियुक्त जीशान को अलग अलग धाराओं में बीस हजार रुपए के अर्थदंड के साथ दस वर्ष के कारावास की सजा दी और अर्थदंड में से आधी राशि पीड़ित पक्ष को देने का भी आदेश दिया।
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