अयोध्या: जमानत पर छूटे हत्यारोपियों ने की मृतक के बेटे की हत्या, कोर्ट ने की बेल ऑर्डर खारिज

अयोध्या: जमानत पर छूटे हत्यारोपियों ने की मृतक के बेटे की हत्या, कोर्ट ने की बेल ऑर्डर खारिज

अयोध्या। जमीन विवाद को लेकर 2008 में हत्या के मामले में हाईकोर्ट से जमानत पर छूटे हत्यारोपियों पर दोबारा मृतक के बेटे की हत्या के मामले में जमानत सुनवाई करते हुए जिला जज की अदालत ने तीनों आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। वादी मुकदमा बबलू के अधिवक्ता केके सिंह ने बताया कि रुदौली …

अयोध्या। जमीन विवाद को लेकर 2008 में हत्या के मामले में हाईकोर्ट से जमानत पर छूटे हत्यारोपियों पर दोबारा मृतक के बेटे की हत्या के मामले में जमानत सुनवाई करते हुए जिला जज की अदालत ने तीनों आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। वादी मुकदमा बबलू के अधिवक्ता केके सिंह ने बताया कि रुदौली कोतवाली क्षेत्र में बीते 15 अप्रैल को वादी का भाई राम चेतन खेत में ट्यूबवेल पर सो रहा था कि इसी दौरान हाईकोर्ट से जमानत पर छूटकर आए देशराज रावत, उदयराज रावत, ईश्वर लाल रावत, व दशरथ रावत ने बांके वार कर उसकी हत्या कर दी।

इस मामले में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद अभियुक्तों की निशानदेही पर आलाकत्ल बांका और डंडा भी बरामद हुआ था, इसके बाद विवेचक ने दशरथ रावत को क्लीन चिट देते हुए उनके नाम आरोप पत्र से निकाल दिए थे। उन्होंने बताया कि 2008 में इन्हीं अभियुक्तों ने जमीन विवाद को लेकर उसके पिता मोहनलाल रावत की हत्या की थी।

उन्होंने बताया कि पिता मोहनलाल की हत्या के मामले निचली अदालत 10 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद हाईकोर्ट से तीनों अभियुक्तों को जमानत मिली थी। उन्होंने बताया कि जमानत पर छूटने के बाद तीनों आरोपी वादी के परिवार को हत्या की धमकी दे रहे थे, जिसको लेकर पीड़ित ने पुलिस से शिकायत भी की थी, लेकिन पुलिस ने मामले में कोई कार्रवाई नहीं की थी।

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