अदालत ने टीआईडीसी के अध्यक्ष व एमडी का कार्यालय किया सील

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अगरतला। पश्चिमी त्रिपुरा की एक राजस्व अदालत ने शनिवार को त्रिपुरा औद्योगिक विकास निगम (टीआईडीसी) के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के कार्यालय को भूमि अधिग्रहण मुआवजा संबंधी अदालत के आदेश का पालन नहीं करने पर सील कर दिया। टीआईडीसी के अध्यक्ष टिंकू रॉय, त्रिपुरा भारतीय जनता पार्टी के महासचिव हैं और वे भ्रष्टाचार के कई …

अगरतला। पश्चिमी त्रिपुरा की एक राजस्व अदालत ने शनिवार को त्रिपुरा औद्योगिक विकास निगम (टीआईडीसी) के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के कार्यालय को भूमि अधिग्रहण मुआवजा संबंधी अदालत के आदेश का पालन नहीं करने पर सील कर दिया। टीआईडीसी के अध्यक्ष टिंकू रॉय, त्रिपुरा भारतीय जनता पार्टी के महासचिव हैं और वे भ्रष्टाचार के कई मामलों में आरोपी हैं, जिनमें पिछले चार वर्षों में बिना औपचारिकताएं पूरी किए हुए भूमि सौदा करना और भाजपा एवं विभिन्न सरकारी विभागों के लिए पोस्टर और होर्डिंग की छपाई शामिल है।

उद्योग और वाणिज्य विभाग के विशेष सचिव अभिषेक चंद्रा के अनुसार, गौतम कुमार दास और अन्य द्वारा 4.79 करोड़ रुपये के भूमि मुआवजे संबंधित मामले में भूमि अधिग्रहण अदालत ने अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के कार्यालयों को सील किया है। वर्ष 2019 में एक निचली अदालत ने मुआवजे के भुगतान में दोषी पाए जाने के बाद टीआईडीसी को मुआवजे की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया था।

टीआईडीसी को एक नोटिस जारी कर बकाया राशि का भुगतान 20 अगस्त तक करने के लिए कहा गया था, जिसमें विफल रहने पर विभाग की संपत्तियां कुर्क करने की बात कही गई थी। इस बीच, टीआईडीसी इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय चली गई और उच्च न्यायालय ने उसे कम से कम कुछ राशि जमा करने का निर्देश दिया, जिसके बाद टीआईडीसी ने 1.28 करोड़ रुपया जमा करवाया।

चंद्रा ने कहा, “हमें निचली अदालत को जानकारी देनी थी कि यह मामला पहले से ही उच्च न्यायालय में है और इसलिए अदालत की कार्यवाही समाप्त होने तक कोई आदेश पारित नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन, वास्तविकता यह है कि हमारे पास कोई स्थगन आदेश नहीं था। ”

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